उत्तराखंड
रुद्रप्रयाग: यहां मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की दी गई जानकारी
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग रुद्रप्रयाग के अंतर्गत अगस्त्यमुनि परियोजना के आंगनवाड़ी केंद्र सच्चिदानंद नगर एवं अपर बाजार में वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रशासक रंजना गैरोला भट्ट, सुपरवाइजर नर्मदा कला एवं रागिनी जोशी द्वारा महिलाओं को मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
उनके द्वारा बताया गया कि योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड की एकल महिलाओं जैसे विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, अपराध या एसिड हमले की पीड़ित को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी को उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। उसकी आयु सीमा 21 से 50 वर्ष होनी चाहिए तथा उसकी वार्षिक पारिवारिक आय अधिकतम ₹ 72,000 से अधिक की नहीं होनी चाहिए।
उक्त योजना के तहत आवेदक महिला को अधिकतम ₹ 2 लाख तक के प्रोजेक्ट के लिए सहायता दी जाएगी तथा इसमें सरकार 75% तक की सब्सिडी प्रदान करेगी, जो अधिकतम ₹ 1.5 लाख हो सकती है। शेष 25% लाभार्थी को स्वयं जोड़नी होगी।
आवेदक को आवेदन के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, पति मृत्यु, तलाक, एकल महिला प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक विवरण, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो आदि दस्तावेज आवश्यक होंगे। आवेदन फॉर्म जिला कार्यक्रम अधिकारी अथवा बाल विकास परियोजना कार्यालय में जमा करने होंगे। लाभार्थी का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा।
चयनित लाभार्थी को अपना व्यवसाय 6 महीनों के भीतर शुरू करना अनिवार्य है जिसके अंतर्गत कृषि, बागवानी, मसाला पैकिंग, फल-सब्जी प्रोसेसिंग, पशुपालन, पोल्ट्री, मछली, बकरी, मुर्गी, मत्स्य पालन के अलावा ब्यूटी पार्लर व सिलाई आदि शामिल हैं।

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