उत्तराखंड
Helmet Rule: क्या आप जानते हैं BIS हेलमेट का नियम, नही पता तो कट सकता 1000 रुपए तक का एक्स्ट्रा चालान…
Helmet Rule: यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस लगातार सख्त हो रही है। सड़क पर लोगों की सुरक्षा के मद्देनज़र नए नियम लागू किए गए हैं, जिसके तहत दोपहिया वाहन चालकों का केवल हेलमेट पहनना ही काफी नहीं है। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आप हेलमेट पहन कर वाहन चलाते हैं और ट्रैफिक पुलिस आपका चालान नहीं काटेगी तो ऐसा नहीं है। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने, दुर्घटनाओं को कम करने और यातायात उल्लंघनों को नियंत्रित करने के लिए 1998 के मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया। नए नियमों के अनुसार, यदि दोपहिया वाहन चालक ने हेलमेट पहना हुआ है, तो भी उसे कुछ परिस्थितियों में जुर्माना भरना पड़ सकता है।
आपका हेलमेंट BIS सर्टिफिकेशन नहीं है या फिर डिफेक्टिव है
आपने इन दिनों हेलमेट पहनने पर भी 2000 रुपए के चालान की बात सुनी और पढ़ी होगी। इस चालान में हेलमेट की क्ववालिटी और उसका ठीक से नहीं पहनना, दोनों शामिल हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, मोटरसाइकिल या स्कूटर पर हेलमेट की स्ट्रिप नहीं बांधने पर 1000 रुपए का चालान कट सकता है। यह चालान 194D MVA के तहत काटा जाएगा। वहीं, आपका हेलमेंट BIS सर्टिफिकेशन नहीं है या फिर डिफेक्टिव है, तो भी 1000 रुपए का चालान कट सकता है। इस तरह ये चालान 2000 रुपए का हो जाता है। ऐसे में आपको इस बात की जानकारी होने चाहिए कि आखिर BIS सर्टिफिकेशन हेलमेट क्या है?
क्या है BIS सर्टिफिकेशन हेलमेट?
BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS ने जनवरी 2019 में हेलमेंट से जुड़े नए नियम लागू किए थे। ये नियम हेलमेंट की क्ववालिटी में सुधार को लेकर तैयार किए गए थे। इस नए नियम के चलते हेलमेट बनाने वाली कंपनियों को इसी स्टैंडर्ड पर हेलमेट की मैन्युफैक्चरिंग करना होता है। इस नियम के अनुसार हेलमेट का वजन 1.2 किलोग्राम होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के मुताबिक, नॉन-आईएसआई स्टैंडर्ड वाले हेलमेट बेचना अपराध है। इस नियम के चलते लोग सिर्फ ISI मार्क वाले हेलमेट पहनकर कानून नहीं तोड़ सकते। हेलमेट का BIS स्टैंडर्ड पर खरा उतरना जरूर है।
बच्चों ने हेलमेट नहीं पहना तो 1000 का जुर्माना
बच्चों को ले जाने के लिए भी नियमों में बदलाव किया गया है। नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक, टू-व्हीलर पर बच्चों के लिए हेलमेट के साथ हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल करना जरूरी है। साथ ही इस दौरान वाहन की गति 40 किमी प्रति घंटे तक रखनी जरूरी है। इस नियम का पालन नहीं करने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है और तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है।
ओवरलोडिंग पर भी कटेगा चालान
ऐसा आमतौर पर देखा जाता है कि दोपहिया वाहन चालक अपने वाहनों पर जरूरत से ज्यादा सामान या भार लाद कर वाहन चलाते हैं। इसके लिए भी कड़ा नियम है, यदि आप नियम से ज्यादा वाहन पर भार लाद कर ड्राइव करते हुए पकड़े जाते हैं तो इस दशा में भी चालान कट सकता है। नए नियम के अनुसार दोपहिया वाहन को ओवरलोड करने की दशा में अधिकतम 20,000 रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
ऑनलाइन चेक और पेमेंट करें चालान
आप चाहें तो चालान को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। या इसका पेमेंट भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाएं। अब ‘Check Online Service’ ऑप्शन पर जाएं। फिर दिए गए Check Challan Status पर क्लिक करें। अब मांगी गई वाहन से जुड़ी जानकारी भरें। इसके बाद कैप्चा भरें और Get details के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब चालान का स्टेटस दिख जाएगा।
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