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BREAKING: युवाओं के लिए बड़ी खबर, ‘समूह ग’ भर्ती परीक्षाओं में नहीं होगा इंटरव्यू, धामी कैबिनेट ने दी मंजूरी…

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BREAKING: युवाओं के लिए बड़ी खबर, ‘समूह ग’ भर्ती परीक्षाओं में नहीं होगा इंटरव्यू, धामी कैबिनेट ने दी मंजूरी…

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जहां बुधवार समूह ’ग’ भर्ती परीक्षाओं में साक्षात्कार की व्यवस्था समाप्त करने की घोषणा की थी। वहीं 24 घंटे के भीतर बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि  24 घंटे के अंदर ही कैबिनेट में समूह -ग भर्ती परीक्षा से इंटरव्यू खत्म करने की नियमावली बनाने की मंजूरी दे दी गई है। जिससे युवाओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार  धामी कैबिनेट में आज 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वहीं, समूह ग भर्ती परीक्षा में अब साक्षात्कार की व्यवस्था खत्म के लिए कैबिनेट ने नियमावली बनाने को मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में समूह ग के पदों पर होने वाली भर्ती में साक्षात्कार खत्म करने की घोषणा जनरल बीसी खंडूड़ी सरकार में भी हुई थी। तब से यह एलान शासनादेश में तो है, लेकिन भर्तियों में यह पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो पाया। धामी सरकार में इसे नियम की शक्ल देकर असरदार बनाने जा रही है।

बताया जा रहा है कि राज्य सरकार द्वारा राज्याधीन सेवाओं हेतु आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने एवं समयबद्ध रूप से संचालित किये जाने के दृष्टिगत समूह ‘ग’ के तकनीकी / गैर तकनीकी पदों से साक्षात्कार की प्रक्रिया विखण्डित किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में एकरूपता, शुचिता एवं पारदर्शिता बनी रहेगी। समय से भर्तिया होने के फलस्वरूप कार्मिक प्रबन्धन सुदृढ होगा।

ये प्रस्ताव हुए पास
1. उत्तराखण्ड (सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 ( अधिनियम संख्या – 15 वर्ष, 1895) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में संशोधन।
2. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 ) की धारा-1 में संशोधन एवं धारा-233क में अन्तः स्थापन।
3.अभिकर्ता/ प्रचारक (सार्वजनिक सेवायानों द्वारा यात्रा करने के लिये सवारियां इकट्ठी करने एवं टिकटों की बिक्री हेतु) नियमावली 2023 ।
4. मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की संशोधित गाइडलाइन जारी।
5. अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली, 1993 को प्रतिस्थापित करते हुए नवीन नियमावली, 2023 के प्रख्यापन।
6. जी-20 समिट से संबंधित कार्यों/ प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी का गठन।
7. राजकीय होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टैक्नोलॉजी एंड एप्लाईड न्यूट्रीशन, देहरादून एवं अल्मोड़ा संस्थानों के लिए पूर्व में सृजित संगठनात्मक ढांचे को एआईसीटीई के मानकों के अनुसार पदों का सृजन एवं पुर्नगठन।
8.सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 में संशोधन।
9.उत्तराखंड परिवहन निगम के वर्ष 2009-10 से 2015-16 तक के वार्षिक लेखे एवं परीक्षा प्रतिवेदन विधान मंडल के पटल पर रखे जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।
10.उत्तराखंड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (संशोधन) नियमावली 2023।
11.उत्तराखंड वन विकास निगम के वित्तीय वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखों की सम्परीक्षा राज्य विधान सभा को प्रस्तुत किए जाने के संबंध में।
12.राज्य की चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2022-23 में कय किये जाने वाले गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य निर्धारित किये जाने के संबंध में।
13.भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/ विनियम, 2011 (समय-समय पर यथा संशोधित) में विद्युत वाहन चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्राविधान किए जाने के संबंध में।
14. जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों को मानचित्र स्वीकृति से प्राप्त होने वाले विकास शुल्क की धनराशि के वितरण के संबंध में।
15. उत्तराखंड संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्सादन) (संशोधन) नियमावली 2023।
16.उत्तराखण्ड पुलिस दूरसंचार राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली 2023 के प्रख्यापन के संबंध में।
17.स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टैक्नोलॉजी एंड अप्लाईड न्यूट्रीशन नई टिहरी संस्थान के शैक्षिणिक स्टॉफ को एआईसीटीई के मानकों के अनुसार न्यूनतम प्रवेश वेतन अनुमन्य किए जाने के संबंध में।

18. राज्य सरकार द्वारा फिल्म शीर्षक ‘कश्मीर फाइल्स’ तथा ‘सम्राट पृथ्वीराज’ को राज्य के भीतर प्रोत्साहित किए जाने के क्रम में एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए विचलन से अनुमोदित निर्णय को मंत्रिमंडल के संज्ञानार्थ प्रस्तुत किए जाने के संबंध में।
19.उत्तराखण्ड अन्वेषण प्रक्रिया नियमावली, 2022।
20. मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1548/2021 विधानसभा क्षेत्र 45 गंगोलीहाट के अन्तर्गत नगर पंचायत बेरीनाग को नगर पालिका परिषद का दर्जा दिया जाना है का प्रस्ताव।
21.प्राधिकरण क्षेत्रों के अंतर्गत महायोजना क्षेत्र में औद्योगिक भू-उपयोग में औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिए मानचित्र स्वीकृति में स्वप्रमाणन प्रक्रिया अपनाए जाने के संबंध में।
22.आईफेड के वित्त पोषण से नई परियोजना-ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना के ढांचे में संशोधन।
23. राज्य के विभिन्न श्रेणियों की भूमियों को विनियमित किए जाने के लिए विचार विमर्श किया गया। इसके लिए मंत्रिमंडल की उपसमिति गठित करने के लिए सीएम को अधिकृत किया गया है।

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