उत्तराखंड
Big Breaking: यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, राज्य सरकार के लिए कही ये बात, पढें…
यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा अपडेट आ रहा है। बताया जा रहा है इस कानून के लिए गठीत की गई कमेटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आज बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार की ओर से गठित की गई यूसीसी कमेटी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा है कि राज्य सरकार को कमेटी बनाने का अधिकार है।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में आज समान नागरिक संहिता पर कमेटी गठित करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सिर्फ समिति के गठन को चुनौती नहीं दी जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत राज्यों के पास इस तरह की समिति गठित करने का अधिकार है।
मालूम हो कि उत्तराखंड सरकार ने पिछले साल 27 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। समिति को राज्य में समान नागरिक संहिता के अध्ययन और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बीते दिनों सरकार ने समिति का कार्यकाल छह और महीने के लिए बढ़ाया था। यह समिति मई 2023 तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है।
वहीं उत्तराखंड सरकार की तरह ही गुजरात में भी सरकार ने समिति बनाने का फैसला किया था।गुजरात सरकार ने भी इसके लिए कमेटी गठित करने का फैसला लिया था। इन दोनों राज्य सरकारों की कमेटी गठित करने के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। जिसे सोमवार यानि की 9 जनवरी को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी।
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