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टैक्स दरों में होंगे ये बदलाव, अब 7 लाख की इनकम पर नहीं देना होगा कोई टैक्स, जानें खास बातें…
आम आदमी के लिए इस बार का बजट खास रहा है। आम बजट में सबसे बड़ी राहत करदाताओं को मिली है। अब नए टैक्स रेजीम में अब 7 लाख रुपये तक कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। जिससे करीब 8 साल से टैक्स छूट बढ़ाए जाने की उम्मीद लगाए बैठे करदाताओं को बड़ी राहत मिली है।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार अभी तक नए और पुराने टैक्स स्लैब में रिबेट की लिमिट 5 लाख रुपये थी, लेकिन इसे अब 2 लाख बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। इसका मतलब हुआ कि अब 7 लाख रुपये की कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। रिबेट के अलावा टैक्स पर सीधी छूट भी 50 हजार रुपये बढ़ा दी है। यानी पहले जहां 2.5 लाख तक की सीधी टैक्स छूट थी, वह अब 3 लाख रुपये कर दिया गया है।
इन्हें मिली राहत
इसके साथ ही इस बार बजट में मध्य वर्ग के साथ ज्यादा कमाई करने वाले वर्ग को भी राहत दी गई है। पहले 15 लाख से ज्यादा की सलाना कमाई पर जहां प्रभावी टैक्स की दर 42.75 फीसदी थी और 37 फीसदी का सीधा टैक्स लगता था। उसे अब घटाकर 25 फीसदी कर दिया और अब प्रभावी कर की दर 39 फीसदी हो गई है।
ये है खास बात
खास बात ये है कि जिनकी आमदनी 7 लाख रुपये तक है, उन्हें एक रुपये भी टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन उनकी आमदनी 7 लाख से एक रुपये भी बढ़ जाती है तो उन्हें टैक्स देना होगा और वो टैक्स की रकम सिर्फ एक रुपये पर नहीं बल्कि 3 लाख से ऊपर की पूरी आमदनी पर देनी होगी. यानि जिनकी आमदनी 7 लाख से ज्यादा है उन्हें नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत अब 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
आय 7 लाख से ऊपर जाने पर 3 से 6 लाख वाले स्लैब में 5 फीसदी टैक्स देना होगा। इसी तरह 6 से 9 लाख रुपये तक के स्लैब पर 10 फीसदी, 9 से 12 लाख रुपये तक के स्लैब पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये तक के स्लैब पर 20 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा आय पर 30 फीसदी इनकम टैक्स देना होगा।
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