नैनीताल
Haldwani Violence: बनभूलपुरा, हल्द्वानी में कर्फ्यू को लेकर नया आदेश जारी, पढ़िए…
Haldwani Violence: बनभूलपुरा, हल्द्वानी में कर्फ्यू को लेकर नया आदेश जारी हुआ है। क्षेत्रान्तर्गत थाना वनभूलपुरा क्षेत्र में पूर्व से ही चिह्नित स्थल से अतिक्रमण हटाई जाने/ध्यस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान विरोध / पत्थराव आगजनी की घटनायें की गयी, जिस कारण क्षेत्र में कानून एवम् शान्ति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने के साथ-साथ मानव जीवन एवम् लोक सम्पत्ति को क्षति/संकट का भय बना हुआ है। हल्द्वानी (जनपद नैनीताल) कुनाऊँ मण्डल का महत्वपूर्ण नगर होने के साथ ही साम्प्रदायिक रूप से अत्यन्त सदेदनशील है, अतः लोकजीयन एवम् लोक सम्पत्ति की सुरक्षा को उत्पन्न हुए खतरे का निवारण किए जाने के दृष्टिगत इस कार्यालय के आदेश संख्या 1020 (10) /20-म्या. सहा./2024, दिनॉक 11-02-2024 के द्वारा कानून एवम् शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए थाना धनभूलपुरा क्षेत्रान्तर्गत पूर्णतः बन्द (कप) प्रभावी किया गया था।
क्षेत्र की वर्तमान परिस्थितियों का संज्ञान लेते हुए उक्त ऊपर्मू के क्षेत्र की सीमा को सीमित करते हुए संशोधन किया जाना उचित है, अतः संशोधन के उपरान्त थाना বলভাবেয়া বীয়ালার गौजाजाली, रेलवे बाजार, एफ.सी.आई, गोदाम परिसर में प्रातः 09-00 बजे से अपराड 04-00 बजे तक शिथिलता प्रदान की जाती है।
शेष बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में प्रात 09-00 बजे से प्रातः 11-00 बजे तक निम्न प्रतिबंधों के आधीन शिथिलता प्रदान की जाती है
।। क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से जुड़े हुए व्यावसायिक प्रतिष्ठान/दुकानें संचालित होंगी।
[ क्षेत्र के जन-सामान्य का आवश्यक वस्तुओं के क्रय-विक्रय हेतु प्रतिष्ठान/ दुकानों तक आवागमन कर पायेंगे। अनावश्यक आवागमन प्रतिबन्धित होगा।
() आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों को आवागमन की अनुमति सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के पास के उपरान्त प्रदान की जाएगी।
(1) उक्त अनुमति कपग्रस्त क्षेत्र के अन्तर्गत ही होगी, कपग्रस्त क्षेत्र के निवासियों का क्षेत्र से बाहर प्रवेश/निकास प्रतिबन्धित होगा।
(v) कंपग्रस्त क्षेत्रों में निवासरत् विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षाओं, विश्वविद्यालय की परीक्षाओं एवम् विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रवेश पत्र दिखाये जाने के उपरान्त
परीक्षा अवधि में परीक्षा स्थल तक आवागमन की अनुमति प्रदान की जाती है। इसी प्रकार क्षेत्रान्तर्गत विद्यालयों के कार्मिकों को परीक्षा केन्द्र तक बोर्ड बघूटी/परीक्षा दयूटी हेतु आवागमन की अनुमति प्रदान की जाती है।
यह आदेश आम जनता को संबोधित है। चूंकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जा सके। अतः यह आदेश एकपक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यधित व्यक्ति दड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अद्योहस्ताक्षरी के संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शाँ से छूट दी जाएगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
यह भी आदेशित किया जाता है कि इस आदेश की सूचना ध्वनि विस्तारक यंत्र से हल्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत दी जाये एवम् आदेश की एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर पुलिस थाना एवम् अन्य सार्वजनिक स्थानों पर यस्या की जाये।
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