नैनीताल
Breaking: हल्द्वानी में कर्फ्यू क़ो लेकर नया आदेश हुआ जारी, पढ़िए…
हल्द्वानी में कर्फ्यू क़ो लेकर नया आदेश हुआ जारी हुआ है। जारी आदेश में हल्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत थाना वनभूलपुरा क्षेत्र में पूर्व से ही विक्षित स्थल से अतिक्रमण हटाये जाने / ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान विरोध/पत्थराव आगजनी की घटनायें की गयी, जिस कारण क्षेत्र में कानून एवम् शान्ति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने के साथ-साथ मानव जीवन एवम् लोक सम्पति को क्षति/संकट का भय बना हुआ है। हल्द्वानी (जनपद नैनीताल) कुमाऊँ मण्डल का महत्वपूर्ण नगर होने के साथ ही साम्प्रदायिक रूप से अत्यन्त संवेदनशील है।
अतः लोकजीवन एवम् लोक सम्पत्ति की सुरक्षा को उत्पत्र हुए खतरे का निवारण किए जाने के दृष्टिगत इस कार्यालय के आदेश संख्या 1020(03)/ 1020(04)/20-न्या. सहा./2024 दिर्नाक 08-02-2024 एवम् आदेश संख्या 1020(06) /20-न्या-सहा./2024, दिनाँक 10-02-2024 के द्वारा कानून एवम् शान्ति व्यवस्था बनाए रखाने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए हल्द्वानी नगर के सम्पूर्ण क्षेत्र तथा नगर निगम हल्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत सम्पूर्ण वनभूलपुरा क्षेत्र
आर्मी कैंट (वर्कशॉप लाईन भी सम्मिलित) तिकोनिया-तीनपानी-गौलापार बाईपास की परिधि के अन्तर्गत क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए) में पूर्णतः बन्द (कफ्यू) प्रभावी किया गया था। क्षेत्र की वर्तमान परिस्थितियों का संज्ञान लेते हुए उक्त कप के क्षेत्र की सीमा को सीमित करते हुए संशोधन किया जाना उचित है, अतः संशोधन के उपरान्त थामा वृत्तमुतपुरा क्षेत्रान्तर्गत पूर्णत बन्द किपर्य) में निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गत किया जाता है-
1. कोई भी व्यक्ति अत्यावश्यक कार्यों (मेडिकल इत्यादि) को छोड़कर घर से बाहर नहीं निकलेंगे।
2. सभी व्यावसायिक संस्थान/दुकानें / उद्योग इत्यादि पूर्णतः बन्द रहेंगे। केवल हॉस्पिटल व मेडिकल दुकानें खुली रहेगी।
3. यह आदेश शासकीय सेवक, पुलिस कर्मी, सशस्त्र बल पर लागू नहीं होगा। 4. अत्यावश्यक कार्यों के लिए ही नगर मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी की अनुमति से यातायात की अनुमति रहेगी।
यह आदेश आम जनता को संबोधित है। चूंकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितिया नहीं है और न ही संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी
जा सके। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति বস্ত प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरी के संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शताँ से छूट दी जाएगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-18 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
यह भी आदेशित किया जाता है कि इस आदेश की सूचना ध्वनि विस्तारक यंत्र से हल्द्वानी क्षेत्रअन्तर्गत दी जाये एवम जादेश की एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर पुलिस थाना एवम् अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्या की जायें।
यह कादेश आज दिनांक 11-02-2024 को रात्रि 10-00 बजे से अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगा।
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