उत्तराखंड
Single Use Plastic Ban: उत्तराखंड में 1 जुलाई से प्लास्टिक उपयोग किया तो देना पड़ेगा जुर्माना…
Single Use Plastic Ban: उत्तराखंड में यदि आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए नहीं तो ₹5000 तक का जुर्माना जेब में तैयार रखिए।
उत्तराखंड में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह रोक लग जाएगी शहरी विकास विभाग में सभी निकायों को 28 जून तक खुद को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त घोषित करने को कह दिया है 1 जुलाई से प्लास्टिक का उपयोग करने पर ₹5000 तक जुर्माना वसूल किया जाएगा
केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय पिछले साल ही सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन आयात भंडारण बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा चुका है राज्य के 66 निकाय सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक की घोषणा कर चुके हैं शेष निकायों को 28 जून तक ऐसा करने को कहा गया है एक जुलाई से निकायों को चालान और जब्ती का अभियान चलाने को कहा गया है सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल करने पर अधिकतम ₹5000 तक का चालान हो सकता है हालांकि कुछ मामले में कोर्ट ने प्रतिबंधित प्लास्टिक पॉलीथिन के इस्तेमाल पर प्रति प्रति ₹500 तक जुर्माना भी लगाया है अभी 75 माइक्रोन से पतली कैरी बैग पर रोक लगाई गई है
प्रभारी सचिव शहरी विकास वीके सुमन ने कहा है कि ईयर बर्ड्स कैंडी स्टिक प्लास्टिक के झंडे थर्माकोल की सजावट सामग्री कप प्लेट चम्मच कांटे मिठाई के डब्बे मैं यूज होने वाली फिल्म सिगरेट पैकेट 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले बैनर इन सभी पर रोक रहेगी
यह पहली बार नहीं है कि जब उत्तराखंड में पॉलीथिन पर रोक लगाई जा रही है इससे पहले भी त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में भी पॉलीथिन पर रोक लगाई गई थी और उसका कड़ाई से पालन भी करवाया जा रहा था लेकिन जैसे ही कोविड-19 शुरू हुआ फिर धड़ल्ले से पॉलिथीन मार्केट में उतर आया था।
अब देखना होगा सरकार 1 जुलाई से पॉलीथिन पर रोक लगाने को लेकर कितनी गंभीरता से काम करती है।
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