हरिद्वार
अफ़वाहों से बचें: नई गाइडलाइन के फ़र्ज़ी मैसेज हो रहे वायरल, डीजीपी ने दिए सख्त कार्यवाई के निर्देश…
हरिद्वार: उत्तराखंड में इन दिनों राज्य सरकार द्वारा कोरोना की दृष्टि से साप्ताहिक कर्फ्यू लगाने की गाइडलाइन जारी की गई है। लेकिन इस बीच एक फर्जी मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप व सभी सोशल प्लेटफार्म पर जमकर वायरल हो रहा है। जिसमें “जन अनुशासन पखवाड़ा” का हवाला देते हुए राज्य सरकार की नई गाइडलाइन का जिक्र किया जा गया है, आपको बता दें कि यह भ्रामक मैसेज पूरी तरीके से फेक है। राज्य सरकार द्वारा फिलहाल पुरानी गाइडलाइन जारी की गई थी वही अभी भी जारी हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि कई व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज वायरल हो रहा है जोकि सत्य नहीं है ऐसी अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन:-
उत्तराखंड की बात करें तो वर्तमान गाइडलाइन के अनुसार रविवार को पूरे प्रदेश में कोविड कर्फ्यू एवं देहरादून में शनिवार और रविवार को यह व्यवस्था की गई है। जबकि इस दौरान ठेली फल सब्जी विक्रेताओं को छूट दी गई हैं। इतना ही नहीं सामान्य दिनों में भी बाजार का समय 2 बजे तक किया गया है। इसके अलावा शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। वहीं पूरे प्रदेश में आगामी 28 अप्रैल तक सरकारी एवं गैर सरकारी दफ्तरों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इतना ही नहीं अपने आवश्यक काम से जाने वाले लोगों का आवागमन सुचारू रहेगा। जबकि शादियों में 100 लोग शामिल हो सकेंगे।
फ़र्ज़ी मैसेज जो हो रहा है वायरल:-
राज्य सरकार के गृह विभाग की नई गाइडलाइन जारी की हैं जो 3 मई तक चल रहे जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत नए निर्देश हैं:-
(1)- सुबह 11:00 बजे के बाद आवागमन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
(2)- कोविड प्रबंधन से जुड़े राजकीय कार्य के अलावा समस्त राजकीय कार्यालय बंद रहेंगे।
(3)- ईमित्र और आधार केंद्र खुले रहेंगे।
(4)- शनिवार और रविवार को बाजार पूर्णता बंद रहेंगे।(5)- खाद्य पदार्थ और किराने की दुकानें, आटा चक्की, पशु चारा विक्रेता, सप्ताह में 5 दिन केवल सोमवार से शुक्रवार को सुबह 6:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे तक ही खोल सकेंगे।
(6)- सब्जियां एवं फल साइकिल रिक्शा अथवा ठेले पर रोजाना सुबह 6:00 बजे से 11:00 बजे तक बेचे जा सकेंगे।
(7)- मंडिया एवं फल सब्जी की दुकान रोजाना सुबह 6:00 बजे से 11:00 बजे तक ही खुली रहेंगी।
(8)- डेयरी और दूध की दुकानें रोजाना सुबह 6:00 से 11:00 और शाम 5:00 से 7:00 बजे तक खुल सकेगी।
(9)- कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें सप्ताह में 2 दिन सोमवार एवं गुरुवार को सुबह 6:00 से 11:00 बजे तक खोल सकेंगे।
(10)- प्रोसैस्ड फूड, मिठाई, रेस्टोरेंट, होटल को खोलने की अनुमति नहीं होगी, यद्यपि होम डिलीवरी कर सकेंगे।
(11)- निर्माण सामग्री की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी, यद्यपि ऑर्डर मिलने पर सामान की सप्लाई कर सकेंगे।
(12)- विवाह शादी के आयोजनों में 50 से अधिक की उपस्थिति नहीं होगी एवं 3 घंटे का कार्यक्रम ही अनुमत होगा। ऐसे कार्यक्रमों में राजकीय कर्मचारी भेज कर गाइडलाइन की अनुपालना की पुष्टि की जाएगी।
(13)- विवाह शादी आदि के लिए आर्डर पर कपड़े, आभूषण की होम डिलीवरी की जा सकेगी।
(14)- बसों को छोड़कर निजी वाहनों के आवागमन पर भी प्रतिबंधित, केवल अति आवश्यक कार्य के लिए ही जा सकेंगे।
(15)- निजी वाहनों के लिए पेट्रोल पंप और एलपीजी सेवा प्रातः 7:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक की अनुमत रहेगी।
(16)- शुक्रवार शाम 6:00 बजे से सोमवार सुबह 5:00 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा, आवागमन भी प्रतिबंधित रहेगा।
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