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दिशा-निर्देश: केंद्र सरकार ने जारी की राज्यों के लिए नई गाइडलाइन, जानिए…

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दिशा-निर्देश: केंद्र सरकार ने जारी की राज्यों के लिए नई गाइडलाइन, जानिए…

देहरादून: संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी किया हैं। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शुक्रवार को आदेश दिया कि जिन जिलों में कोरोना संक्रमितों के ज्यादा मामले हैं, वहां इस महामारी को रोकने के लिये कंटेन्मेंट जोन बनाए जाएं और उसके रोकथाम के उपाय किए जाएं। गृह मंत्रालय ने महामारी को देखते हुए मई महीने के लिए जारी इस नए दिशा-निर्देश में देश में कहीं भी लॉकडाउन लगाने के बारे में कुछ नहीं कहा है। मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि उन जिलों की पहचान करें जहां या तो कोरोना संक्रमण की दर दस फीसदी से अधिक है या जहां पिछले एक हफ्ते में बिस्तर भरने की दर 60 फीसदी से अधिक है। गृह मंत्रालय के आदेश के साथ सामुदायिक कंटेन्मेंट जोन और बड़े कंटेन्मेंट क्षेत्र जैसे इलाके बनाने की रूपरेखा लागू करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सलाह को भी इसमें जोड़ा गया है। गृह मंत्रालय ने आगे कहा कि कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश पूरे देश में कड़ाई से लागू रहेगा, यह आदेश 31 मई तक प्रभावी रहेगा।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि एक दिन में सर्वाधिक 3,79,257 नए मामले आने के साथ भारत में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,83,76,524 हो गई है जबकि इलाज कराने वाले रोगियों की संख्या 30 लाख से अधिक हो गई है। अभी तक संक्रमण से मृतकों की कुल संख्या 2,04,832 हो गई है। केंद्र की इस गाइडलाइंस से कुछ देर पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को ‘कोविड-19 के मामूली लक्षण वाले रोगियों के गृह पृथकवास के लिए संशोधित दिशानिर्देश’ जारी किए जिसमें घर पर रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने या लगाने का प्रयास नहीं करने की सलाह दी गई। मंत्रालय ने कहा कि इसे केवल अस्पताल में ही लगाया जाना चाहिए। दिशानिर्देश में कहा गया है कि मामूली लक्षण में स्टेरॉयड नहीं दिया जाना चाहिए और सात दिनों के बाद भी अगर लक्षण बने रहते हैं (जैसे लगातार बुखार, खांसी आदि) तो उपचार करने वाले चिकित्सक से विचार-विमर्श कर कम डोज का ओरल स्टेरायड लेना चाहिए। इसने कहा कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के रोगी या हाइपरटेंशन, मधुमेह, हृदय रोग, फेफड़ा या लीवर या गुर्दे जैसी बीमारियों से पीड़ित लोगों को चिकित्सक के परामर्श से ही गृह पृथकवास में रहना चाहिए।

ऑक्सीजन में कमी या सांस लेने में दिक्कत आने पर लोगों को अस्पताल में भर्ती होना चाहिए और डॉक्टर से तुरंत परामर्श लेना चाहिए। गृह मंत्रालय ने कहा कि महामारी की वर्तमान लहर से निपटने के लिए वायरस के प्रसार की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जिन क्षेत्रों में संक्रमण के मामलों की संख्या अधिक है, ऐसी जगहों पर आवश्यक सेवाओं को छोड़कर रात के समय में लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि कार्यक्रमों में भीड़ एकत्र करने पर रोक रहेगी। शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग जबकि अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकते हैं। सार्वजनिक परिवहन अपनी 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित किए जा सकते हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यों से स्वास्थ्य ढांचे संबंधी आकलन करने को भी कहा है।

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