उत्तराखंड
Uttarakhand News: उत्तराखंड सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर, हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, जानें…
उत्तराखंड में सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज हाईकोर्ट के एनआइओएस ओडीएल डिप्लोमा रखने वालों के आवेदनों पर विचार करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार व अन्य पक्षकारों को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट मामले पर 31 जनवरी को फिर सुनवाई करेगा।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार मामला उत्तराखंड में प्राथमिक स्कूलों के लिए सहायक शिक्षकों की 2020-2021 में निकाली गई 2648 रिक्तियों की भर्ती से जुड़ा है। जिसमें विवाद एनआइओएस से 18 महीने का डिस्टेंस लर्निंग का डिप्लोमा लेने वालों और एलीमेंट्री एजूकेशन (डी.इएल.ईजडी) में दो वर्ष का डिप्लोमा रखने वालों के बीच आवेदन योग्यता को लेकर है। मामला हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।
बताया जा रहा है कि मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की पीठ में सुनवाई हुई। मामले में दो वर्ष का डिप्लोमा रखने वाले पांच लोगों की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आदेश दिये।। सुप्रीम कोर्ट ने 18 महीने का एनआइओएस ओडीएल डिप्लोमा रखने वालों के आवेदनों पर विचार करने के हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।
जिसके बाद अब बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने नेशनल इंस्टीट्यूट आफ ओपेन स्कूलिंग (एनआइओएस) से 18 महीने का ओपेन एंड डिस्टेंस लर्निग (ओडीएल) डिप्लोमा किया है, उन डिप्लोमा धारकों के सहायक शिक्षक भर्ती के आवेदनों पर फिलहाल विचार नहीं किया जाएगा।
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