उत्तराखंड
Good News: उत्तराखंड में बदलने वाले है कई नियम, अब बिजली विभाग आपको देगा मुआवजा, पढ़ें…
देहरादून: उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। अब राज्य में कई नियम बदल रहे है। जिसका फायदा बिजली उपभोक्ताओं को मिलने वाला है। जहां पहले उपभोक्ताओं से जुर्माना वसूला जाता रहा है। वहीं अब उपभोक्ताओं को बिजली विभाग से मुआवजा मिलेगा। जी हां उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की ओर से 15 साल बाद स्टैंडर्ड आफ परफार्मेंस रेगुलेशन में बदलाव किया गया है। अब तय समय पर कार्य न करने पर ऊर्जा निगम को जुर्माना देना पड़ेगा। इस जुर्माने से उपभोक्ताओं को मुआवजा मिलेगा। आइए जानते है क्या हो रहा है बदलाव और कैसे मिलेगा इसका लाभ..।
नियामक आयोग वसूलता था जुर्माना
उत्तराखंड में अब से बिजली कनेक्शन में देरी पर ऊर्जा निगम से वसूले जाने वाले जुर्माने में उपभोक्ताओं को भी हिस्सा मिलेगा। बिजली विभाग को एलटी कनेक्शन 15 दिन और एचटी कनेक्शन 60 दिन के भीतर देना होगा। इसमें देरी होने पर 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा। एलटी कनेक्शन में लोड बढ़ाने के आवेदन पर 15 दिन, एचटी कनेक्शन में 30 दिन में काम नहीं होने पर 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 50 हजार जुर्माना देना होगा। लेकिन अभी तक यह जुर्माना विद्युत नियामक आयोग ही वसूलता था। आयोग ने इसके लिए उपभोक्ताओं से सुझाव मांगे है। सुझाव आने के बाद आयोग इस रेगुलेशन को लागू कर देगा।
जानिए कैसे और कितना मिलेगा मुआवजा
बताया जा रहा है कि 11 केवी और 33 केवी एचटी लाइन में फॉल्ट आने पर शहर, गांव में 12 घंटे, पहाड़ पर बिना मोटर रोड वाले क्षेत्र में 24 घंटे में लाइट चालू करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर 20 रुपए प्रति घंटे की दर से जुर्माना लगेगा। इसके सापेक्ष उपभोक्ता को दस रुपये प्रति घंटे के हिसाब से मुआवजा मिलेगा। जबकि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर में खराबी पर एलटी लाइन 15 दिन, एचटी लाइन 90 दिन, ट्रांसफार्मर-कैपेसिटर 30 दिन के भीतर ठीक करना होगा। ऐसा नहीं करने पर 200 रुपए रोज जुर्माना लगेगा। इसमें 100 रुपए प्रतिदिन उपभोक्ता को मिलेंगा।
आप भी भेजे आयोग को इस व्यवस्था के लिए सुझाव
बताया जा रहा है कि यूईआरसी स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस रेगुलेशन 2022 का ड्राफ्ट जारी किया गया है, वोल्टेज के उतार चढ़ाव के कारण उपकरण जलने पर भी मुआवजा बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। आयोग ने नए ड्राफ्ट में इसी तरह की कई और व्यवस्थाओं को लेकर जुर्माने और उपभोक्ताओं को हर्जाना देने की व्यवस्था की। इसके लिए सुझाव मांगे गए है। जिस पर सभी हितधारक 11 जुलाई तक अपनी राय डाक, ई-मेल के माध्यम से दे सकते हैं। इसके अलावा 27 जुलाई की सुबह 11 बजे आयोग कार्यालय में जनसुनवाई में आकर भी सुझाव दे सकते हैं। सुझाव आने के बाद आयोग इस रेगुलेशन को लागू कर देगा।
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