Uttarakhand News: प्रदेश के इन दो बड़े मुद्दों को लेकर हुई बड़ी बैठक, DM सहित अधिकारियों को दिए ये सख्त निर्देश... - Pahadi Khabarnama पहाड़ी खबरनामा
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Uttarakhand News: प्रदेश के इन दो बड़े मुद्दों को लेकर हुई बड़ी बैठक, DM सहित अधिकारियों को दिए ये सख्त निर्देश…

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Uttarakhand News: प्रदेश के इन दो बड़े मुद्दों को लेकर हुई बड़ी बैठक, DM सहित अधिकारियों को दिए ये सख्त निर्देश…

अपर मुख्य सचिव  राधा रतूड़ी ने सचिवालय में उत्तराखण्ड प्रवासी प्रकोष्ठ के गठन की औपचारिकताओं को पूरा करने के संबंध में बैठक ली। ACS ने अधिकारियों को उत्तराखण्ड प्रवासी प्रकोष्ठ की वेबवाइट अगले 15 दिन में तैयार करने की डेडलाइन दी है। अपर मुख्य सचिव ने देश और दुनियाभर में रह रहे उत्तराखण्ड मूल के लोगों का सटीक डाटा बेस प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए हैं।

ACS ने जानकारी दी कि जल्द ही मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी के विजन के अनुरूप राज्य में प्रत्येक वर्ष प्रवासी उत्तराखण्ड दिवस मनाने की परंपरा शुरू की जाएगी। ACS ने प्रकोष्ठ के गठन के लिए अन्य राज्यों के प्रवासी सेल के तुलनात्मक अध्ययन के बाद उत्तराखण्ड के लिए एक ठोस एक्शन प्लान बनाने व फोकस एरिया तय करने के निर्देश दिए। ACS ने निर्देश दिए कि प्रवासियों के भूमि संबंधित एवं अन्य मुद्दों व शिकायतों के निवारण के लिए भी व्यवस्था की जाए।

वहीं अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सचिवालय में भू-कानून से संबंधित प्रारूप समिति की बैठक आयोजित की गई। ACS ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि पिछले 10 सालों में जिला स्तर से कृषि उद्यान हेतु अनुमति प्राप्त भूमि की जानकारी शीघ्र राजस्व विभाग को दी जाए। ACS श्रीमती राधा रतूड़ी ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित भू कानून को लेकर सरकार का मुख्य उद्देश्य उत्तराखण्ड के मूल निवासियों के हितों का संरक्षण तथा उन्हें न्याय दिलाना है। इस कानून का लक्ष्य उत्तराखण्ड में निवेश व रोजगार सृजित करने वाले विश्वसनीय निवेशकों को प्रोत्साहित करना है।

ACS ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि निवेशकों में अस्थायी रूप से कृषि एवं हॉर्टिकल्चर के लिए भूमि की अनुमति पर रोक से संबंधित कानून के संबंध में फैली विभिन्न भ्रान्तियों या संशयों को विभिन्न माध्यमों से तत्काल दूर किया जाए। अपर मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया कि अस्थायी रूप से कृषि एवं उद्यान के लिए भूमि की अनुमति पर रोक लगाने का उद्देश्य, भूमि के दुरूपयोग को रोकना, भू कानून को और भी अधिक तर्कसंगत एवं न्यायपूर्ण बनाना है।

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