उत्तराखंड: परिवहन विभाग ने नई एसओपी की जारी, इस तरह होगा यात्री वाहनों का संचालन.. - Pahadi Khabarnama पहाड़ी खबरनामा
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उत्तराखंड: परिवहन विभाग ने नई एसओपी की जारी, इस तरह होगा यात्री वाहनों का संचालन..

उत्तरकाशी

उत्तराखंड: परिवहन विभाग ने नई एसओपी की जारी, इस तरह होगा यात्री वाहनों का संचालन..

देहरादून: प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए परिवहन विभाग ने सार्वजनिक यात्री वाहन को राज्य के भीतर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाने के आदेश दिए थे। परिवहन विभाग ने सोमवार को नई एसओपी जारी कर वाहनों के संचालन पर तस्वीर साफ कर दी। अब कोविड कर्फ्यू के पांचवे चरण में सार्वजनिक यात्री वाहन राज्य के भीतर 75 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगे। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी एसओपी में केवल अंतर्राज्यीय मार्ग पर ही 75 फीसदी क्षमता के साथ चलने की अनुमति दी गई थी।

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इन बातों का रखना होगा ध्यान:-
1- यात्रा शुरू करने और समाप्त करने पर वाहन का पूर्ण सेनेटाइजशन करना अनिवार्य होगा।
2- यात्रियों के लिए फेसमास्क अनिवार्य होगा, ड्राइवर और परिचालक को मास्क और दस्ताने भी पहनने होंगे।
3- वाहन तय स्टापेज पर ही रुकेंगे। ड्राईवर कंडक्टर मनमाने तरीके से वाहन को रास्ते में नहीं रोक सकते।
4- होलसेलर-रिटेलर दुकानों के गोदामों में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक ही सामान लोड़ करने और उतारने की छूट।

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एसओपी के अनुसार राज्य की भीतर एवं अन्तर्राज्यीय मार्गों पर वाहन की पंजीयन पुस्तिका में निर्धारित सीटिंग क्षमता के 75 प्रतिशत के आधार पर संचालन की अनुमति होगी। यात्रियों से राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर पर ही किराये की वसूली की जाएगी। वहीं निजी वाहनों को नियम व प्रोटोकॉल के तहत 50 प्रतिशत की सीमा के तहत ही वैध आईडी और आकस्मिक कारणों के लिए अनुमति दी जाएगी। ऑटो और टैक्सी को केवल आपातकालीन उद्देश्य हेतु यात्रा की अनुमति है। इसके अलावा पूर्व में जारी एसओपी के सभी दिशा-निर्देश मान्य होंगे। परिवहन सचिव डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा नेपरिवहन सचिव डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य के भीतर व अंतर्राज्यीय मार्ग पर सभी वाहन एसओपी के मानक के अनुसार ही चलेंगे।  कोविड सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है।

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