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उत्तराखंडः वाहन चलाते हुए आपने की ये गलती तो होगा 25 हजार का चालान, पढ़ें खबर…

पिथौरागढ़

उत्तराखंडः वाहन चलाते हुए आपने की ये गलती तो होगा 25 हजार का चालान, पढ़ें खबर…

पिथौरागढ़ः यातायात नियमों को लेकर आपके लिए बड़ी चेतावनी है। आपको 3 साल की जेल हो सकती है और आपका 25000 रुपए का बड़ा चालान भी कट सकता है, जी हां उत्तराखंड में 25 हजार रुपए के चालान का पहला मामला भी सामने आ गया है। यहां बेरिनाग में एक पिता को अपने नाबालिग बेटे को स्कूटी देना भारी पड़ गया है। पुलिस ने मामले में 25 हजार रुपए का जुर्माना कर दिया है।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार पिथौरागढ़ के बेरीनाग में एसएसपी के आदेश पर नियमों के विरुद्ध वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान पुलिस ने एक नाबालिग को स्कूटी चलाते हुए पकड़ा है। मामले में पुलिस ने एसडीएम के आदेश पर नाबालिग का 25 हजार का चालान किया है। साथ ही स्कूटी भी सीज कर ली है। बताया जा रहा है कि नाबालिग के पास स्कूटी के एक भी पेपर नहीं थे। जिसके बाद एमवी एक्ट के तहत 25 हजार का चालान व वाहन सीज की कार्रवाई की गई।

दरअसल यातायात के नए नियमों के तहत नाबालिग द्वारा किए गए अपराध पर अभिभावक या वाहन के मालिक को दोषी माना जाएगा। ऐसे में उसे 3 साल की कैद और 25000 रुपए का जुर्मना भरना पड़ सकता है। इसके साथ ही नाबालिग पर जेजे अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि आप घर में अपने बच्चे को जो नाबालिग हो उसे वाहन चलाने ना दे वरना आप बहुत मश्किल में पड़ सकते है।

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