काम की खबर: उत्तराखंड में 12 फरवरी से बंद रहेगी ये दुकानें, डीएम ने जारी किया आदेश... - Pahadi Khabarnama पहाड़ी खबरनामा
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काम की खबर: उत्तराखंड में 12 फरवरी से बंद रहेगी ये दुकानें, डीएम ने जारी किया आदेश…

नैनीताल

काम की खबर: उत्तराखंड में 12 फरवरी से बंद रहेगी ये दुकानें, डीएम ने जारी किया आदेश…

हल्द्वानी: उत्तराखंड में चुनाव के मद्देनजर तैयारियां तेज हो गई है। जहां पिथौरागढ़ में नेपाल सीमाएं सील कर दी गई है। वहीं नैनीताल में अब दुकानें बंद करने के आदेश जारी कर दिए है। 12 फरवरी से 48 घन्टे तक शराब की दुकानें बंद कर दी है। 12 फरवरी (शनिवार) के सांय 06 बजे से मतदान तिथि 14 फरवरी को मतदान समाप्त होने तक शराब की दुकानें बंद रहेगी। किसी होटल, भोजनालय, मधुशाला, दुकान में अथवा किसी अन्य सार्वजनिक या प्राईवेट स्थाना में भी शराब आदि का विक्रय में प्रतिबन्धित रहेगा। इसके लिए जिला आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया है कि उक्त आदेश का पूर्णयता परिपालन सुनिश्चित करवाये।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी/ DM धीराज सिंह गर्ब्याल ने मतदान को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए है। DM गर्ब्याल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार उत्तराखण्ड राज्य में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए मतदान 14 फरवरी (सोमवार) को प्रातः 08 बजे से सांय 06 बजे तक सम्पन्न होगा। उन्होने मतदाताओं से अपील की है कि मतदान दिवस पर मतदान केन्द्र पर मतदान अवश्य करें तथा जागरूक मतदाता होने का परिचय देते हुए लोकतन्त्र के इस पर्व में अवश्य शामिल हों। मतगणना तिथि 10 मार्च को मदिरा/एल्कोहल सम्बन्धी अनुज्ञापन पूरे दिन पूर्णयता बन्द रहेगें। उन्होेने बताया कि इसके अतिरिक्त मतगणना की तिथि 10 मार्च (बृहपस्तिवार) को भी राज्य सरकार के नियमों के अधीन ऐसे समस्त स्प्रिट्युक्त/मादक द्रव्यों के विक्रय पर रोक लगायी गयी है।

जिला निर्वाचन अधिकारी/ DM धीराज सिंह गर्ब्याल ने मतदान को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए है। मतदान दिवस पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 135ग के अन्तर्गत मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन क्षेत्र केे लिए मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घन्टे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर किसी भी होटल भोजनालय, मधुशाला, दुकान में अथवा किसी अन्य सार्वजनिक या प्राईवेट सथान में कोई भी स्प्रिट्युक्त क्रिण्वित या मादक पदार्थ या वैसी प्रकृति का अन्य पदार्थ विक्रय नहीं किया जायेगा।

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