नैनीताल
Big Breaking: उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश की MDDA ने की अनदेखी, अब हुई ये कार्रवाई, जानें मामला…
देहरादूनः उत्तराखंड हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। हाईकोर्ट ने एमडीडीए को आदेश की अनदेखी करने पर आवमानना नोटिस जारी किया है। ये नोटिस दून में अत्याधुनिक पशु अस्पताल बनाने के आदेश को न मानने पर की गई है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए एमडीडीए सचिव को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए छह सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार पीपुल फॉर एनीमल्स की सदस्य सचिव गौरी मौलेखी ने 2018 में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि दून में अत्याधुनिक पशु अस्पताल बनाया जाए। इस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 2018 में एमडीडीए को दो साल के भीतर दून के ट्रांसपोर्ट नगर में अत्याधुनिक पशु चिकित्सालय निर्माण करने का आदेश दिया था, मगर चार साल बीत जाने के बाद भी इस पर कार्यवाही नहीं की गई। इसे लेकर गौरी मौलेखी ने एमडीडीए सचिव के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की।
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने एमडीडीए सचिव ब्रिजेश कुमार सन्त को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए छह सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। बता दें कि एमडीडीए ने हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करके उसकी अवमानना की है। जिस पर नोटिस जारी किया गया है।

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