नैनीताल
बड़ी खबरः हाईकोर्ट ने दी BJP प्रदेश अध्यक्ष कौशिक को इस मामले में बड़ी राहत, याचिका निरस्त…
देहरादूनः उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने बुधवार को हरिद्वार में पुस्तकालय घोटाले के मामले में दायर जनहित याचिका को सुनने के बाद सरकार के जवाब से संतुष्ट होकर याचिका को निस्तारित कर दिया है। शपथ-पत्र के आधार पर कोर्ट ने इस जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार हाईकोर्ट ने हरिद्वार में 2010 में हुए पुस्तकालय घोटाले के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है। आज सुनवाई में सरकार की तरफ से कोर्ट में शपथ-पत्र पेश कर कहा गया कि सरकार ने सभी पुस्तकालय नगर निगम को दे दिए हैं और नगर निगम इनका संचालन कर रहा है। इसलिए जनहित याचिका का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है।
ये है पूरा मामला
बताया जा रहा है कि 2010 में तत्कालीन विधायक मदन कौशिक की विधायक निधि से करीब डेढ़ करोड़ की लागत से 16 पुस्तकालय बनाने के लिए धनराशि आवंटित की गई। पुस्तकालय बनाने के लिए भूमि पूजन से लेकर उद्घाटन तक का फाइनल पेमेंट कर दी गई। लेकिन धरातल पर किसी भी पुस्तकालय का निर्माण नहीं किया गया। विधायक निधि के नाम पर विधायक ने तत्कालीन जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी समेत ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के साथ मिलकर बड़ा घोटाला किया गया था।
घोटाले में सीबीआई जांच की मांग
मामले में देहरादून निवासी सच्चिदानंद डबराल की जनहित याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि पुस्तकालय निर्माण का जिम्मा ग्रामीण अभियंत्रण सर्विसेस को दिया गया और विभाग के अधिशासी अभियंता के फाइनल निरीक्षण और सीडीओ की संस्तुति के बाद काम की फाइनल पेमेंट की गई, लिहाजा पुस्तकालय के नाम पर हुए इस घोटाले की सीबीआई जांच करवाई जाए।
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