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Big Breaking: उत्तराखंड सरकार को हाईकोर्ट ने दिया झटका, इस आदेश पर लगाई रोक, पढ़ें रिपोर्ट…

नैनीताल

Big Breaking: उत्तराखंड सरकार को हाईकोर्ट ने दिया झटका, इस आदेश पर लगाई रोक, पढ़ें रिपोर्ट…

उत्तराखंड में सरकार को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग में अचानक हटाए गए संविदा कर्मचारियों को राहत देते हुए कोर्ट ने शासन के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही सरकार की विशेष याचिका को भी खारिज कर दिया है।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार विभाग के तहत वन स्टाप सेंटर में कई कर्मचारी पिछले कई वर्षों से संविदा पर काम कर रहे थे। हाल ही में इन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी थी। इसका केंद्र सरकार की गाइड लाइन को आधार बनाया गया था। हटाए गए कर्मचारी ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

याचिका में कहा गया था कि संविदा कर्मचारियों को हटाकर उनके स्थान पर अपने करीबियों को लगाया जा रहा है, जो कि गलत है। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार को झटका दिया है। बताया जा रहा है कि खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुना और एकलपीठ के आदेश को सही ठहराते हुए सरकार की विशेष याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही हाईकोर्ट ने संविदा कर्मचारियों की सेवाएं बरकरार रखी है।

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