नैनीताल
Big Breaking: नैनीताल हाईकोर्ट का कोरोना को लेकर बड़ा फैसला, अब ऐसे होगा काम…
नैनीताल : कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने अब मुकदमों की सुनवाई ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। कोर्ट में अब पूर्णतया वर्चुअल मोड में काम होगा। ये फैसला जज के संक्रमित मिलने के बाद फैसला लिया गया। हाईकोर्ट में कोविड की एंट्री के साथ ही सुरक्षा को देखते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गये हैं। अगले आदेश तक सभी मामलों की सुनवाई विशेष रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी और कोर्ट द्वारा केवल इन्हीं प्रकरणों पर विचार किया जाएगा-
- सभी ताजा मामले.
- निम्नलिखित श्रेणी के लंबित मामले-
- जमानत आवेदन.
- रिट याचिका आपराधिक (WPCRL).
- आपराधिक विविध आवेदन U/S 482 सीआरपीसी.
- रिट याचिकाएं (Habeas Corpus).
- बेदखली, बेदखली के खिलाफ राहत की मांग करने वाली रिट याचिकाएं, संपत्ति से बेदखली या उसका विध्वंस (demolition).
- कुर्की, नीलामी के खिलाफ राहत की मांग करने वाली रिट याचिकाएं, संपत्ति को प्रभावित करने वाला कोई भी समान कानूनी सहारा.
- विशेष अपील, जहां लागू हो, आदेशों के खिलाफ उपरोक्त मामलों में पारित किया गया.
- तत्काल आवेदन.
- कोई अन्य मामला, निर्देशानुसार, उल्लेख किए जाने पर संबंधित बेंच के समक्ष.
इसके अलावा सभी लंबित मामले स्थगित हो जाएंगे, भले ही उनकी तारीखें तय हों। बता दें कि आज नैनिताल हाईकोर्ट में जस्टिस रविन्द्र मैठाणी और उच्च न्यायालय के ही जस्टिस आरसी खुल्बे की पत्नी के कोविड पॉजिटिव होने की खबर से हड़कंप मचा हुआ हैं। दोनों जजों ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। बढ़ते कोरोना के खतरे को देखते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश ने हाईकोर्ट बार एसोशिएशन से इस सम्बन्ध में मीटिंग बुलाई है। जिसमें सोमवार से ऑनलाइन सुनवाई करने पर विचार करने को कहा है। इसके अलावा जिला प्रशासन की ओर से शहर में पांच माइक्रो कंटेंनमेंट जोन भी बनाए गए हैं।

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