अल्मोड़ा
बड़ी ख़बर: उत्तराखंड में एक हफ्ते और बढ़ा कोविड कर्फ्यू, क्या रहेगी छूट जानिए…
देहरादून: उत्तराखंड में कुछ दिनों से कोरोना का कहर कम होता नजर आ रहा है बीते कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से गिरावट आ गई है। प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लगे होने से कोरोना के मामलों में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। अभी सरकार ने कोविड कर्फ्यू को लेकर बड़ा फैसला लिया है प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू कुछ रियायतों के साथ अब आठ तारीख सुबह छह बजे से 15 जून सुबह छह बजे तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में जिलाधिकारी जारी दिशा-निर्देशों में शिथिलता के लिए स्थिति का आकलन कर फैसला ले सकते हैं।
1- राज्य में COVID Curfew दिनांक 8 जून प्रातः 6 बजे से दिनांक 15 जून प्रातः 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।
2- इस दौरान प्रदेश के ग्रामीण या फिर पंचायत क्षेत्रों में रियायत देते हुए शिथिलता बरतने के लिए जिलाधिकारी अपने ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण की स्थिति को देखते हुए आवश्यकता अनुसार राहत दे सकते हैं। जिसको लेकर जिलाधिकारी को आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।
3- कोविड-19 कर्फ्यू के दौरान वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में जारी रहेगा। वहीं वैक्सीनेशन के लिए जाने वाले लोगों को प्रमाण पत्र या फिर संबंधित रूप दिखाने के बाद रोका नहीं जाएगा।
4- शादी को लेकर अभी भी पिछले ही आदेश लागू है।
5- शव यात्रा में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है।
6- सभी स्कूल कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट के अलावा सभी तरह के शैक्षिक संस्थान बंद रखे जाएंगे। ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी. हालांकि एमबीबीएस फोर्थ एंड फिफ्थ, बीडीएस फोर्थ ईयर और नर्सिंग क्लासेस की थर्ड ईयर कक्षाएं जारी रहेंगी।
7- सभी मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बाजार, जिम, स्पोर्ट्स एकेडमी, स्टेडियम, खेल के मैदान, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम या फिर गैदरिंग वाले स्थानों में सभी तरह की गतिविधियां बंद रखी जाएंगी।
8- सभी सामाजिक राजनीतिक खेल गतिविधियां मनोरंजन सांस्कृतिक समारोह और किसी भी तरह के भीड़भाड़ वाले आयोजन को अगले आदेशों तक प्रतिबंधित रखा गया है।
9- राज्य के बाहर से उत्तराखंड आने वाले लोगों को अभी भी 72 घंटे के भीतर वाली आरटी पीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लेकर आना होगा। नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही प्रदेश में एंट्री दी जाएगी।
10- उत्तराखंड आने वाले बाहरी राज्यों के लोगों को स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। वहीं, सभी लोगों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरांत प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई एसओपी का पालन करना होगा।
11- पिछले साल की तरह इस बार भी जिला प्रशासन द्वारा जरूरत पड़ने पर क्वॉरेंटाइन सेंटर का संचालन जिला स्तर पर किया जा सकता है। इस पर आने वाले खर्च का भुगतान एसडीआरएफ फंड के कोविड-19 मैनेजमेंट के मानक अनुसार किया जाएगा
इन्हें रहेंगी छूट…
1- मेडिकल से जुड़े सभी संस्थान प्रयोगशाला, लाइब्रेरी और अस्पताल, केमिस्ट खुले रहेंगे।
2- बैंक सुबह 10 बजे से 2 बजे तक खुलेंगे।
3- पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, सरकारी गल्ले राशन की दुकान आदि खुली रहेंगी. डाकघरों की सेवाएं जारी रहेंगी. वहीं कोविड-19 कर्फ्यू के दौरान प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इलेक्ट्रिशियन और प्लंबर को छूट रहेगी।
4- कपड़ों की दुकान, दर्जी की दुकान, चश्मे की दुकान, साइकिल स्टोर, कमर्शियल मशीनरी मोटर पार्ट्स की दुकानें और ड्राई क्लीनर्स शुक्रवार 11 जून को सुबह 8 बजे से 1 बजे तक खुलेंगे।
5- कपड़ों की दुकान, दर्जी की दुकान, चश्मे की दुकान, साइकिल स्टोर, कमर्शियल मशीनरी मोटर पार्ट्स की दुकानें और ड्राई क्लीनर्स शुक्रवार 11 जून को सुबह 8 बजे से 1 बजे तक खुलेंगे।
6- शराब की दुकानें बुधवार 9 जून और शुक्रवार 11 जून और सोमवार 14 जून को सुबह 8 बजे से 1 बजे तक खुली रहेंगी, लेकिन बार अभी बंद रहेंगे।
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