उधम सिंह नगर
Uttarakhand News: इस जिले में डीएम ने तत्काल प्रभाव से लगाई ये रोक, होगी सख्त कार्रवाई…
Uttarakhand News: उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण के लिए अहम फैसला लिया गया है। उधमसिंह नगर में डीएम ने बड़ा आदेश जारी किया। डीएम ने धान की फसल के बाद बचे हुए अवशेष (पराली) को जलाने में पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग दिया है। जिसके आदेश भी जारी किए गए है। अगर कोई इस आदेश का उल्लघंन करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट युगल किशोर पन्त ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद उधमसिंहनगर में पराली, पुआल आदि को खेतों में व अन्य स्थानों पर जलाने पर विधिवत आदेश जारी करते हुए तत्काल प्रभाव से लगा दी है। यह आदेश जनहित में एक पक्षीय पारित किया जा गया है। इस आदेश का उल्लंघन वर्तमान में प्रवृत्त अन्य कानूनों के प्रासंगिक प्राविधानों व नियमों के तहत अनुमन्य न होने के कारण भा0द0सं0 की धारा-188 सपठित वायु एवं प्रदूषण नियन्त्रण अधिनियम 1981 के तहत दण्डनीय है।
बताया जा रहा है कि जनपद में फसल कटाई के उपरांत खाली खेतों में बची हुई (अवशेष), गिरी हुई पुआल को जलाया जाता है, जिससे जहां एक ओर पर्यावरण एवं वातावरण प्रदूषित होता है, वहीं बुजुर्गों, छोटे बच्चों के साथ ही आम जनमानस को भी श्वास संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में विभिन्न स्रोतों, माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्णय एवं चारे की कमी की सम्भावनाओं को देखते हुए डीएम ने वर्तमान स्थिति में पराली, पुआल आदि जलाये जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।

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