उत्तराखंड
Uttarakhand News: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इन बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली के दिए आदेश, जानें मामला…
Uttarakhand News: उत्तराखंड हाई कोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। कोर्ट ने जिला सहकारी बैंक अल्मोड़ा के 2018 में बर्खास्त कार्मिकों को दो हफ्ते के भीतर बहाल करने के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि बहाली आदेश नई नियुक्ति के दिन से मान्य होंगे। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई है। उन्होंने एकलपीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश व दायर विशेष अपील खारिज करते हुए बर्खास्त किये गए कर्मचारियों को बहाल करने के निर्देश दिए हैं।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने एकलपीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश व उसके खिलाफ दायर विशेष अपील खारिज करते हुए बर्खास्त किये गए कर्मचारियों को बहाल करने के निर्देश दिए हैं। जिला सहकारी बैंक अल्मोड़ा में चतुर्थ श्रेणी के दो दर्जन पदों के लिये 2014 में बैंक की ओर से विज्ञप्ति जारी हुई थी। जिसमें भर्ती साक्षात्कार के आधार पर हुई थी। जिसे मनोज कुमार व ललित प्रसाद ने चुनौती देते हुए कहा कि साक्षात्कार से भर्ती निष्पक्षता से नहीं हो सकती, इस आधार पर 2015 में एकलपीठ ने उक्त विज्ञप्ति को रद्द कर दिया था।
बताया जा रहा है कि बैंक ने एकलपीठ के आदेश को विशेष अपील दायर कर चुनौती देते हुए कहा कि जिस अभ्यर्थी ने यह याचिका दायर की है, वह स्वयं साक्षात्कार में शामिल हुआ था और परिणाम भी घोषित नहीं हुआ है, जबकि दूसरे व्यक्ति का इस मामले से कोई सरोकार नहीं है। इस आधार पर खण्डपीठ ने एकलपीठ के आदेश को रद कर दिया और बैंक में नियुक्तियां हो गई। जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को रद करते हुए पुनः सुनवाई के लिये भेजा था, जिसके बाद 2018 में ये कर्मचारी बर्खास्त हो गए। जिसके बाद हाईकोर्ट ने आदेश पलटते हुए बहाली के आदेश जारी किए है।
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