उत्तराखंड
Uttarakhand News: शासन का बड़ा फैसला, उत्तराखंड में अब ये बेचने के लिए लाइसेंस हुआ जरूरी…
Uttarakhand News: प्रदेश में अब आयुर्वेदिक दवाओं को बेचने के लिए नए नियम बनाए जा रहे है। बताया जा रहा है कि अब आयुर्वेदिक दवाओं को बेचने के लिए भी लाइसेंस अनिवार्य होगा। साथ ही आयुर्वेदिक अस्पतालों का पंजीकरण आयुर्वेद कार्यालय में कराए जाएंगे। इतना ही नहीं प्रदेश में आयुर्वेदिक डायटिशियन का कोर्स भी शुरू किया जाएगा।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड बोर्ड की अहम बैठक हुई है। बैठक में आयुर्वेदिक से संबंधित कई अहम निर्णय लिए गए। तो वहीं कई सदस्यों की नियुक्ति भी की गई। बताया जा रहा है कि बैठक में नए निर्णयों के तहत अब उत्तराखंड में आयुर्वेदिक दवाओं को बेचने के लिए आयुर्वेदिक फार्मेसी का लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है।
इसके साथ ही क्षार सूत्र सहायक, ओटी टेक्नीशियन, मर्म चिकित्सा सहायक, आयुर्वेदिक ब्यूटीकेयर, आयुर्वेदिक डायटिशियन आदि के कोर्स शुरू करने के लिए मंजूरी दी गई। इसी दौरान एलोपैथिक और होम्योपैथिक के अनुसार आयुर्वेदिक तथा यूनानी फार्मिसिस्टो के लिए औषधि बिक्री हेतु लाइसेंस अनिवार्य करने का प्रस्ताव भी पारित हुआ। गौरतलब है प्रदेश में आयुर्वेद के नाम पर बहुत कुछ बेचा जा रहा है ऐसे मे ये फैसला काफी अहम माना जा रहा है।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
👉 पहाड़ी खबरनामा के वाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें
👉 पहाड़ी खबरनामा के फेसबुक पेज़ को लाइक करें
Latest News -
चारधाम में आने वाले श्रद्धालुओं में आपके सेवा को मिले स्मरण रखने का बल, इस तरह रखे तैयारीःडीएम
रुद्रप्रयाग : 50वां स्वर्ण क्रीड़ा समारोह का हुआ आयोजन
डेंगू रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने जारी की एडवाइजरी
उत्तराखंड में पहली थ्री डी 3D प्रिंटेड कस्टमाइज्ड हिप इम्प्लांट सर्जरी सफल
सिंधु जल संधि पर रोक पाकिस्तान को करारा जवाब
