उत्तराखंड
Uttarakhand News: धामी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब इन्हें मिलेगी ये सुविधाएं और हर माह 45000 रुपए…
धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि सरकार ने दायित्वधारियों का मानदेय बढ़ा दिया है। साथ ही मंत्रिपरिषद अनुभाग ने सुविधाओं को लेकर भी आदेश जारी किया है। दायित्वधारियों को हर महीने 45,000 रुपये मानदेय के रूप में मिलेंगे। साथ ही दायित्वधारी किराये की टैक्सी प्रयोग में लाएंगे तो उनकी बढ़ी हुई दरों से हर महीने 80 हजार रुपये का भुगतान होगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा विभिन्न आयोगों, निगमों, परिषदों व समितियों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सलाहकार के पद पर दायित्वधारी बनाए गए हैं। मंत्रिपरिषद अनुभाग ने इन सभी दायित्वधारियों के मनोनयन के संबंध में आदेश भी जारी किए हैं। इन आदेशों के साथ ही दायित्वधारियों को दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में भी 26 अक्तूबर 2023 को अलग से एक शासनादेश जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि इस शासनादेश में दायित्वधारियों को दी जाने वाली सभी सुविधाओं का जिक्र है, लेकिन इसमें मानदेय का जिक्र नहीं था। अब मंत्रिपरिषद विभाग ने संशोधित आदेश जारी कर इसे स्पष्ट कर दिया है।
जारी आदेश के अनुसार अब दायित्वधारियों को हर महीने 45,000 रुपये मानदेय मिलेगा। दायित्वधारियों के लिए सरकारी वाहन उपलब्ध न होने पर वे टैक्सी किराये पर ले सकते हैं। पदीय कर्तव्यों के निर्वहन हेतु महानुभावों को शासकीय वाहन उपलब्ध न होने की शा में किराये का वाहन (टैक्सी), जिसका मासिक किराया अधिकतम रूपये 60,000/- प्रतिमाह नुमन्य होगा, उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त मासिक किराये में वाहन के साथ-साथ वाहन चालक, हन का अनुरक्षण एवं ईंधन का व्यय सम्मिलित होगा। स्वयं का वाहन प्रयोग किये जाने की थति में केवल रू0 40,000/- प्रतिमाह अनुमन्य होगी।
वहीं बताया जा रहा है कि शासकीय आवास / कार्यालय उपलब्ध न होने की दशा में कार्यालय सह आवासीय भत्ता-अधिकतम रू0 25,000/ प्रतिमाह । केवल शासकीय आवास प्राप्त होने की दशा में अधिकतम कार्यालय भत्ता अधिकतम 10,000/- प्रतिमाह। केवल शासकीय कार्यालय प्राप्त होने की दशा में आवास भत्ता अधिकतम 15,000/- प्रतिमाह । टेलीफोन/मोबाइल की सुविधा हेतु एकमुश्त रू0 2000/- प्रतिमाह ।
पदीय कर्तव्यों के निर्वहन हेतु शासकीय सेवकों की अनुपलब्धता की स्थिति में संविदा एक वैयक्तिक सहायक (अधिकतम नियत संविदा वेतन रूपये 15,000/प्रतिमाह) एवं एक चतुर्थ श्रेणी (अधिकतम नियत संविदा वेतन रूपये 12,000/ प्रतिमाह) समवर्ती रूप में (को-टर्मिनस) अनुमन्य होंगे।पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में रेल द्वारा यात्रा करने पर उच्चतम श्रेणी में एक बर्थ वायुयान द्वारा यात्रा की स्थिति में एक सीट अनुमन्य होगी। प्रतिबन्ध यह होगा कि वायुयान से की गई यात्राओं हेतु यात्रा भत्ता एक माह में अधिकतम दो यात्राओं हेतु अनुमन्य होगा।
बताया जा रहा है कि पदीय कर्तव्यों के पालन में की गयी यात्राओं के दौरान किसी किराये या विद्युत प्रभार भुगतान किये बिना सर्किट हाउस या अन्य सरकारी निरीक्षण भवन में ठहरने की सुविधा होगी।सामान्य प्रोटोकॉल, शिष्टाचार, स्थानीय सद्भाव उनके अपने विभाग / निगम / जोग/परिषद आदि के स्थानीय अधिकारियों द्वारा दिया जायेगा। संवैधानिक निकायों में नियुक्त अनुभावों के सामान्य प्रोटोकॉल एवं शिष्टाचार संबंधी कार्य संबधित जिलाधिकारी द्वारा देखा जाएगा।
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