उत्तराखंड
Uttarakhand Job Update: हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका, रद्द की ये भर्तियां, जानें वजह…
Uttarakhand Job Update: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा दिसंबर 2021 में डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 455 पदों की भर्ती को रद्द कर दिया है। साथ ही आयोग को नए सिरे से विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए हैं। आइए बताते है क्या है मामला..
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के स्तर से चार दिसंबर 2021 को जारी विज्ञप्ति को दिव्यांग मनीष चौहान, रितेश आदि ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि आयोग ने राज्य के डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 455 रिक्त पदों के लिये जारी विज्ञप्ति में दिव्यांगजनों को मिलने वाले क्षैतिज आरक्षण को इस तरह से निर्धारित किया है कि उनके लिये सीट आरक्षित नहीं रह पाई है, जो कि दिव्यांग जन अधिकार नियम 2017 के नियम 11(4) और सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार में पारित निर्णयों के खिलाफ है।
मामले में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद भर्ती को रद कर दिया है।बताया जा रहा है कि आयोग द्वारा जारी विज्ञापन को दिव्यांग जन अधिकार नियम 2017 के खिलाफ मानते हुए कोर्ट ने उसे रद कर दिया है। साथ ही आयोग को नए सिरे से विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए हैं।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
👉 पहाड़ी खबरनामा के वाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें
👉 पहाड़ी खबरनामा के फेसबुक पेज़ को लाइक करें
Latest News -
सीएम धामी ने पलटन बाजार देहरादून में आयोजित ‘स्वदेशी अपनाओ, राष्ट्र को आगे बढ़ाओ’ अभियान का किया नेतृत्व
धराली, थराली की तर्ज पर पौड़ी को भी राहत पैकेज, मुख्यमंत्री धामी ने की घोषणा
ग्रामीण अंचल में गांव-गांव तक पहुंचा प्रशासन – ग्राम पंचायत बावई में आयोजित हुआ बहुउद्देशीय शिविर
दुखद: दो युवकों की वाहन दुर्घटना में मौत से पट्टी उपली रमोली में शोक की लहर
जनपद, एमपैक्स के कम्प्यूटराइजेशन और डाटा अपडेशन में लाएं तेजीः मुख्य सचिव
