उत्तराखंड
बड़ी खबरः उत्तराखंड में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कराने के लिए चुकानी होगी 8 गुना कीमत,जानें नए रेट…
देहरादून: भारत में नई व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू हो चुकी है। इसके तहत अब उत्तराखंड में 15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के लिए तीन से आठ गुना ज्यादा शुल्क चुकाना पड़ेगा। एक अप्रैल से नई दरें लागू होंगी। जिसका आदेश जारी कर दिया गया है। केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के आधार पर परिवहन विभाग ने नई दरों से जुड़ा आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार अब मोटर साइकिल से लेकर हल्के और भारी चौपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन रिन्यू शुल्क में इजाफा किया गया है। ट्रक और बस जैसी गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए करीब 8 गुना अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार नोटिफिकेशन के अनुसार 15 साल से पुरानी कार के रीन्यूअल के लिए 5000 रुपये की फीस चुकानी होगी, जो मौजूदा स्थिति में 600 रुपये है। पुरानी बाइक का रजिस्ट्रेशन चार्ज 1000 रुपये होगा, जो अभी 300 रुपये है। 15 साल से पुरानी बस या ट्रक का फिटनेस रीन्यूअल सर्टिफिकेट लेने में 12,500 रुपये खर्च करने होंगे, जो अभी 1500 रुपये है। अगर रजिस्ट्रेशन रीन्यू कराने में देरी होती है तो हर कार के लिए हर महीने 300 रुपये का चार्ज देना होगा, वहीं कमर्शियल गाड़ियों के लिए ये चार्ज 500 रुपये होगा। इसी तरह कमर्शियल गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट लेने में देरी होने पर रोजाना 50 रुपये के हिसाब से जुर्माना लगेगा।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर वाहनों के लिए स्क्रैप नीति लागू की गई है। कई राज्यों की ओर से इस नियम को लागू भी कर दिया गया है। इसमें वाहन स्क्रैप कराने पर नई गाड़ी की खरीद पर छूट का प्रावधान भी है। पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और फिटनेस सर्टिफिकेट रीन्यूअल के लिए इतनी अधिक कीमत इसलिए रखी गई है, ताकि लोग पुरानी गाड़ियां चलाने के लिए हतोत्साहित हों। इस तरह लोग अपनी पुरानी गाड़ियां स्क्रैप पॉलिसी के तहत बेचेंगे और नई खरीदेंगे। 15 साल के बाद कार के मामले में हर 5 साल में रजिस्ट्रेशन रीन्यू कराना होगा। सरकार मैनुअल टेस्टिंग को भी खत्म करना चाहती है, ताकि किसी तरह की कोई धांधली ना हो।

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