उत्तराखंड
नियम: परिवहन मंत्रालय ने संसोधन किया ये नियम, आपके नौनिहाल के लिए खास, जानिए…
देहरादून: परिवहन मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा के तहत नियमों में संसोधन किया है। जिसके तहत चार साल से ऊपर के बच्चे को भी सवारी में गिना जाएगा। अगर आप अपनी बीवी बच्चों के साथ बाइक से घूमने जाते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए क्योंकि परिवहन मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों में संशोधन कर दिया है। नए नियमों के हिसाब से अब गाड़ी पर बैठा चार साल से ऊपर का बच्चा भी सवारी में गिना जाएगा। इसलिए परिवार के साथ जाने से पहले इस बात का ध्यान रखिएगा।
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लाजमी है सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए मोटरसाइकिल या स्कूटर की सवारी को लेकर मंत्रालय और परिवहन विभाग काफी गंभीर है। अब नए मोटर व्हीकल एक्ट जारी किए गए हैं। अब अगर आप अपने दुपहिया वाहन पर सवार होकर बच्चे और पत्नी के साथ जा रहे हैं और बच्चे की उम्र 4 साल से ऊपर है तो आपका चालान कट सकता है।
जानकारी के अनुसार इसके लिए 1000 रुपये का चालान कट सकता है (मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194-ए)। अब चूंकि चार साल से ऊपर का बच्चा दुपहिया वाहन पर सवारी के रूप में गिना जाएगा तो निश्चित है उसको हेलमेट भी लगाना होगा। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार ऐसा नहीं किया है तो 1000 रुपये का चालान कट सकता है।
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