उत्तराखंड
जरूरी खबरः देहरादून में घर से निकलने से पहले पढ़ लें ये खबर, धारा 144 लागू, रहेगा ये प्रतिबंध…
देहरादूनः अगर आप देहरादून आ रहे है तो आपके लिए जरूरी खबर है। क्योंकि उत्तराखंड में 14 जून से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। सत्र को देखते हुए जिले में रूट डायवर्ट किया गया है। साथ ही देहरादून विधानसभा परिसर के चारों ओर 300 मीटर की परिधि में तत्काल प्रभाव से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू की जाएगी। विधानसभा तिराहे से डिफेंस कॉलोनी बैरियर तक रोड पर कोई भी वाहन खड़ा नहीं होना चाहिए।
यातायात रूट देखकर ही घर से निकलें
विधानसभा सत्र के दौरान धरना प्रदर्शन आदि को देखते हुए यातायात और कानून व्यवस्था के मद्देनजर प्रगति विहार, शास्त्रीनगर, हरिद्वार बाईपास और डिफेंस कालोनी प्रवेश द्वार से पहले बैरियर लगाए गए हैं। सभी तरह के भारी वाहनों को कारगी चौक व डोईवाला से दूधली रोड की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
देहरादून से हरिद्वार, ऋषिकेश, टिहरी, चमोली जाने वाले वाहन नेहरू कालोनी फव्वारा चौक से पुलिया नंबर छह की ओर डायवर्ट किए जाएंगे। धर्मपुर चौक से आईएसबीटी की ओर जाने वाले वाहनों को माता मंदिर रोड होते हुए पुरानी बाईपास चौकी से आईएसबीटी की ओर भेजा जाएगा। मोहकमपुर की ओर से मसूरी जाने वाले वाहन जोगीवाला से रिंग रोड से लाडपुर से सहस्त्रधारा क्रासिंग से आईटी पार्क से मसूरी मार्ग की ओर भेजा जाएंगे।
मोहकमपुर की ओर से देहरादून शहर की ओर आने वाले वाहन जोगीवाला से छह नंबर पुलिया से नेहरू कालोनी, आराघर, ईसी रोड होते हुए देहरादून भेजे जाएंगे।उन्होंने बताया कि प्रत्येक संभावित जुलूस (अनुमति प्राप्त) केवल बन्नू स्कूल से प्रस्थान करेंगे और इनके वाहन भी बन्नू स्कूल में पार्क किए जाएंगे। जुलूस के बन्नू-स्कूल से प्रगति विहार बैरियर की ओर प्रस्थान करने पर रिस्पना से शहर की ओर आने वाले वाहनों को हरिद्वार बाईपास से पुरानी बाईपास चौकी की ओर भेजा जाएगा।
यातायात का दबाव होने की स्थिति में डोईवाला से देहरादून की ओर आने वाली सिटी बस को कैलाश अस्पताल से यूटर्न लेकर वापस डोईवाला की ओर भेजा जाएगा। डिफेंस कालोनी जाने वाले व्यावसायिक वाहनों को नेहरू कॉलोनी थाना कट से पुरानी बाईपास चौकी की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
परिस्थितियों में ही डायवर्ट
स्थानीय निवासियों के व्यक्तिगत वाहनों को विशेष परिस्थितियों में ही डायवर्ट किया जाएगा। सामान्य स्थिति में व्यक्तिगत वाहनों को डायवर्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन व्यावसायिक वाहनों को लगातार डायवर्ट किया जाएगा। वह किसी भी दशा में विधानसभा की ओर नही जाएंगे। अन्य मार्गों से भी यातायात को डायवर्ट किया जाएगा। आपातकालीन सेवा जैसे एंबुलेंस, फायर सर्विस, नगर निगम और अन्य सरकारी व अनुमन्य वाहनों आदि को इन प्रतिबंधों से छूट रहेगी।
ये सब रहेगा प्रतिबंधित
बताया जा रहा है कि विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर विधानसभा भवन के 300 मीटर के दायरे में शनिवार से धारा-144 लागू कर दी गई है। इस क्षेत्र में लाठी, डंडे और अन्य हथियारों का लाना-ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा इस क्षेत्र ईंट और रोड़ा भी एकत्रित नहीं किया जा सकता। सत्र की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए दोनों तरफ बेरिकेडिंग कर दी है।
धारा-188 के तहत होगी कार्रवाई
इस धारा के लागू होने के बाद यहां नारेबाजी, लाउड स्पीकर का प्रयोग करना वर्जित है। साथ ही सांप्रदायिक भावना भड़काने और किसी भी भ्रामक साहित्य का प्रचार-प्रसार भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस परिधि में बसों, ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य वाहनों के जुलूस की शक्ल में एकत्रित होने पर भी मनाही है। सार्वजनिक सभा और जुलूस बिना अनुमति के नहीं किए जाएंगे। धारा का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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