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हाईकोर्ट ने सरकार को प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति करने का दिया आदेश, जानिए क्या है मामला

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हाईकोर्ट ने सरकार को प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति करने का दिया आदेश, जानिए क्या है मामला

नैनीताल : उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार को आठ सप्ताह के भीतर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने हैरानी जताई कि बिना कामकाज के ही इस संस्था ने 29 करोड़ 73 लाख रुपये से अधिक की रकम खर्च कर दी है। इस पर कोर्ट ने आदेश दिया कि लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं होने तक संस्था के कोष से एक नया रुपया भी खर्च करने न दिया जाए।

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कोर्ट ने लोकायुक्त संस्था में तैनात 24 कार्मिकों का विवरण और उनके कार्यों का ब्योरा भी 10 अगस्त तक पेश करने के लिए कहा है। मंगलवार को मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने की। मामले के अनुसार, हल्द्वानी निवासी रविशंकर जोशी ने प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की थी।

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इसमें कहा गया था कि बिना लोकायुक्त की नियुक्ति के ही इस संस्था के नाम पर हर साल दो से तीन करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। कर्नाटक और मध्य प्रदेश में लोकायुक्त द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है परंतु उत्तराखंड में तमाम घोटालों के बावजूद हर मामला हाईकोर्ट लाना पड़ रहा है। क्योंकि राज्य की सभी जांच एजेंसियां सरकार के अधीन हैं, जिनका पूरा नियंत्रण राजनैतिक नेतृत्व के हाथों में है।

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