उत्तराखंड
BIG BREAKING: हाईकोर्ट ने दिए 6 माह में इन पदों पर भर्ती करने के आदेश…
नैनीतालः हाईकोर्ट ने प्रदेश के जंगलों में लगने वाली आग का स्वतः संज्ञान लेने से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को दिशा निर्देश जारी किए। कहा कि सरकार वन विभाग में खाली पड़े 65 प्रतिशत पदों को छह माह में भरे तथा ग्राम पंचायतों को मजबूत करने के साथ ही वर्ष भर जंगलो की निगरानी करवाए।
कोर्ट में राज्य सरकार ने जवाब पेश कर कहा कि वन विभाग में खाली पड़े फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर शैक्षणिक योग्यता घटाकर हाईस्कूल कर दी गई है। जिससे उक्त पदों को भरा जा सके। अवशेष पड़े दो हजार पदों पर भर्ती प्रकिया जारी है। कोर्ट ने राज्य सरकार से चार सितंबर तक विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है। सुनवाई मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई।
बता दें कि कोर्ट ने ‘इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट हेल्थ एंड वाइल्ड लाइफ’ से संबंधित मामले को जनहित याचिका के रूप में स्वतः संज्ञान 2018 में लिया था। जंगलों को आग से बचाने के लिए कोर्ट ने पूर्व में कई दिशा-निर्देश जारी किए थे। लेकिन इस साल और अधिक आग लगने कारण यह मामला दोबारा से उजगार हुआ है।
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