उत्तराखंड
GST New Rule: आज से बदल गया ये नियम, इन व्यापारियों पर पड़ेगा असर, जानें डिटेल्स…
अगस्त का महीना शुरू होते ही कई नए नियम लागू हो गए हैं। इसमें एक जीएसटी का नियम भी है। बताया जा रहा है कि जीएसटी के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। जिसकी गाइडलाइन जारी की गई है। नए नियमों से कई व्यापारियों पर गहरा असर पड़ने वाला है। वहीं ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन जुलाई में 11 प्रतिशत बढ़कर 1.65 लाख करोड़ रुपये हो गया है। यह पांचवी बार है, जब जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े ने 1.60 लाख करोड़ रुपये का आंकड़े को पार किया है। जून में ये 1.61 लाख करोड़ रुपये था।
मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) की ओर से 28 जुलाई को किए गए एक ट्वीट में बताया गया था कि एक साल में पांच करोड़ से अधिक का टर्नओवर करने वाले बिजनेस को जीएसटी ई-इनवॉयस जनरेट करना जरूरी है। गुड्स, सर्विसेज और एक्पोर्ट करने वाली बी2बी कंपनियों को ई-इनवॉयस जनरेट करना होगा। ये नियम एक अगस्त से लागू हो गया है। अब ₹5 करोड़ के B2B लेनदेन मूल्य वाली कंपनियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान तैयार करना अनिवार्य हो गया।
बताया जा रहा है कि इससे पहले, 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक के वार्षिक राजस्व वाली कंपनियों को ई-चालान जनरेट करना आवश्यक था। ई-चालान शुरू में (2020) 500 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाली बड़ी कंपनियों के लिए लागू किया गया था और 3 साल के भीतर यह सीमा अब घटाकर 5 करोड़ रुपये कर दी गई है। 1 अक्टूबर, 2020 से 500 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक राजस्व वाली कंपनियों के लिए और फिर 1 जनवरी 2021 से 100 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक राजस्व वाली कंपनियों के लिए व्यापार-से-व्यवसाय (B2B) लेनदेन के लिए ई-चालान अनिवार्य कर दिया गया था।
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