उत्तराखंड
Big breaking: धामी सरकार ने इस अधिनियम में किया बड़ा संशोधन, देखें आदेश…
देहरादूनः उत्तराखंड देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हैं जहां सेवा का अधिकार कानून चार फरवरी 2011 से लागू है। धामी सरकार ने राज्य में लागू सेवा का अधिकार अधिनियम-2011 में संशोधन किया है। जिसके आदेश जारी कर दिए गए है।
आदेश के अनुसार 12 नवंबर 2021 में अधिसूचित सेवाओं में से राजस्व , पशुपालन एवं मत्स्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं पदाभिहीत अधिकारी के पद नाम , सेवाएं प्रदान करने की समय सीमा , प्रथम अपीलीय अधिकारी के पद नाम एवं द्वितीय अधिकारी के पदनाम को संशोधित किया गया है ।
गौरतलब है कि उत्तराखंड में वर्तमान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, राजस्व, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आवास, परिवहन, पेयजल, समाज कल्याण, शहरी विकास, शिक्षा और गृह विभाग सहित कई बड़े सरकारी विभागों में सेवा का अधिकार कानून लागू है।
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— Pahadi khabarnama ( पहाड़ी खबरनामा ) (@pahadi_khabar) June 20, 2022
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