उत्तराखंड
Big breaking: धामी सरकार ने इस अधिनियम में किया बड़ा संशोधन, देखें आदेश…
देहरादूनः उत्तराखंड देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हैं जहां सेवा का अधिकार कानून चार फरवरी 2011 से लागू है। धामी सरकार ने राज्य में लागू सेवा का अधिकार अधिनियम-2011 में संशोधन किया है। जिसके आदेश जारी कर दिए गए है।
आदेश के अनुसार 12 नवंबर 2021 में अधिसूचित सेवाओं में से राजस्व , पशुपालन एवं मत्स्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं पदाभिहीत अधिकारी के पद नाम , सेवाएं प्रदान करने की समय सीमा , प्रथम अपीलीय अधिकारी के पद नाम एवं द्वितीय अधिकारी के पदनाम को संशोधित किया गया है ।
गौरतलब है कि उत्तराखंड में वर्तमान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, राजस्व, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आवास, परिवहन, पेयजल, समाज कल्याण, शहरी विकास, शिक्षा और गृह विभाग सहित कई बड़े सरकारी विभागों में सेवा का अधिकार कानून लागू है।
पढ़ें पूरा आदेश
Big breaking: धामी सरकार ने इस अधिनियम में किया बड़ा संशोधन, देखें आदेश… pic.twitter.com/Iq54lGbC74
— Pahadi khabarnama ( पहाड़ी खबरनामा ) (@pahadi_khabar) June 20, 2022

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
👉 पहाड़ी खबरनामा के वाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें
👉 पहाड़ी खबरनामा के फेसबुक पेज़ को लाइक करें
Latest News -
IAS बंशीधर तिवारी ने भ्रामक खबरों पर बोला सर्जिकल स्ट्राइक, साजिश रचने वाले गैंग का किया खुलासा…
खेत में दरांती थामे दिखे डीएम सविन, बोले-किसानों से सीखने आया हूँ…
नीति: खनन राजस्व में 800 करोड़ की बढ़ोतरी, धामी सरकार की नीति हुई सफल साबित…
सम्मान: मुख्यमंत्री धामी की प्रेरणा से महिलाओं को मिला नया सफर और सम्मान…
स्वास्थ विभाग की प्रदेश के सभी बाल चिकित्सकों से अपील, दो साल से कम उम्र के बच्चों को प्रतिबंधित सिरप न लिखें…
