उत्तराखंड
उत्तराखंड में भू-कानून उल्लंघन पर धामी सरकार सख्त, 279 मामले दर्ज…
उत्तराखंड में भू-कानून के उल्लंघन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देशों का असर दिखने लगा है प्रदेशभर में व्यापक कार्रवाई के तहत अब तक 279 मामलों में उल्लंघन सामने आए हैं, जिनमें से 243 पर मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। यह कार्रवाई राज्य में भू-कानून के दुरुपयोग को रोकने और अवैध भूमि खरीद-फरोख्त पर अंकुश लगाने के लिए की जा रही है।
सितंबर 2024 में मुख्यमंत्री धामी ने भू-कानून के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए थे। इसके बाद जिलाधिकारियों ने मामले दर्ज करना शुरू किया। अब तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर 2024 के पहले पखवाड़े तक 279 मामलों में भू-कानून का उल्लंघन पाया गया, जिसमें से 243 मामलों पर मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं।
इन जिलों में हुई कार्रवाई
तीन माह के भीतर छह प्रकरणों में कुल 3.006 हेक्टेयर भूमि सरकार में निहित की जा चुकी है। प्रशासन के आदेश पर बागेश्वर, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और अल्मोड़ा जिलों में यह कार्रवाई हुई इन जिलों में भू-कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।
भू-कानून के उल्लंघन के मामलों में नगर निकाय क्षेत्रों में बिना अनुमति 250 वर्गमीटर भूमि की खरीद, 12.5 एकड़ से अधिक भूमि खरीदने में अनुमति का उल्लंघन और कृषि, व्यावसायिक व औद्योगिक उपयोग के लिए भूमि की खरीद में अनियमितताएं शामिल हैं।
जिलेवार कार्रवाई का ब्यौरा
सबसे अधिक मामले: नैनीताल (79), देहरादून (78), और ऊधम सिंह नगर (37).
मुकदमे दर्ज: देहरादून (70), हरिद्वार (22), और अल्मोड़ा (8).
जमीन जब्ती: अल्मोड़ा (3 प्रकरण), बागेश्वर, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल (1-1 प्रकरण).

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