बड़ी खबर: मर्डर केस में उत्तराखंड की इस मंत्री के पति का गैर ज़मानती वारंट जारी... - Pahadi Khabarnama पहाड़ी खबरनामा
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बड़ी खबर: मर्डर केस में उत्तराखंड की इस मंत्री के पति का गैर ज़मानती वारंट जारी…

देहरादून

बड़ी खबर: मर्डर केस में उत्तराखंड की इस मंत्री के पति का गैर ज़मानती वारंट जारी…

देहरादूनः उत्तराखंड की महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्या से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। कोर्ट ने मंत्री आर्या के पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी का मर्डर केस में गैर जमानती वारंट जारी किया है। बताया जा रहा है ये वारंट बरेली के 31 साल पुराने बहुचर्चित जैन दंपती हत्याकांड केस में जारी हुआ है। जिसमें रेखा आर्या के पति भी आरोपी है। उनपर कई हत्या सहित कई गंभीर आरोप है। हालांकि उनके वकील ने कोर्ट में उनके कोरोना संक्रमित होने की दुहाई दी थी लेकिन कोर्ट ने अर्जी खारिज गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। वहीं मामले में अन्य तीन आरोपियों को जेल भेज दिया है।

 

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बता दें कि जैन दंपती हत्याकांड जून 1990 में हुआ था। मृतक नरेश जैन और पुष्पा जैन की बेटी प्रगति जैन ने रिपोर्ट लिखाई थी। अपनी गवाही के दौरान प्रगति ने कोर्ट को बताया था कि 11 जून की रात करीब सवा नौ बजे वे लोग टीवी देख रहे थे। उसी दौरान चाकू और डंडे लेकर चार-पांच लोग घर में घुस आए। एक ने उनके पिता से कुुछ बात की और दूसरे ने जाकर टीवी बंद कर दिया। इसके बाद उन लोगों ने डैडी (नरेश जैन) को चाकू से मारना शुरू कर दिया।बीचबचाव में वे दोनों बहनें चोटिल हो गईं। इसके बाद आरोपी चले गए। इस हमले में उनके पिता नरेश जैन और मां पुष्पा जैन की मौत हो गई। मामले में रेखा आर्या के पति जोगीनवादा के पप्पू गिरधारी, हरिशंकर उर्फ पप्पू, बदायूं में थाना कोतवाली के मोहल्ला ब्रह्मपुरा के जगदीश सरन गुप्ता, रोहली टोला के भगवान दास, कटरा चांद खां के केपी वर्मा, साबिर, शीशगढ़ के योगेश चंद्र, आंवला के बजरुद्दीन, भुता के नरेश कुर्मी, फतेहगंज पश्चिमी के हरपाल, बदायूं की पूनम उर्फ सुनीता उर्फ गुड्डी समेत 11 लोगों पर आरोप तय किए गए। इसमें हत्या, आपराधिक षडयंत्र रचना, भूमि-संपत्ति को हड़पने के लिए कपटपूर्वक झूठे विक्रयपत्रों की कूट रचना समेत कई गंभीर किस्म के आरोप शामिल हैं।

 

केस में कोर्ट ने अभियुक्त जोगीनवादा निवासी पप्पू गिरधारी का गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इस पर अभियुक्त की ओर से उनके वकील अनिल भटनागर ने कोर्ट में अर्जी देकर कहा कि उनका मुवक्किल कोरोना संक्रमित हो चुका है। उसकी इम्युनिटी कमजोर है। उसे अब भी बुखार है। मगर कोर्ट ने अभियुक्त पप्पू गिरधारी की ओर से दी गई इस अर्जी को खारिज कर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। कोर्ट में अन्य आरोपी बजरुद्दीन , नरेश और जगदीश के गैर जमानती वारट निरस्त करने की भी अर्जी लगाई गई। मगर कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों की अर्जी खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया । इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तारीख तय की गई है।

 

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