देहरादून
Dehradun News: अलग-अलग नहीं दिया गिला और सूखा कूड़ा तो अब भरना पड़ेगा इतना जुर्माना, पढ़ें डिटेल्स…
राजधानी देहरादून में घरों से कूड़ा उठाने आने वाले डोर-टू-डोर वाहनों से जुड़ी बड़ी खबर है। गिला और सूखा कूड़ा अलग-अलग नहीं देने पर अब आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। नगर निगम से इसकी तैयारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मिश्रित कूड़ा डंप करने वाले घरों पर जुर्माना लगाया जाएगा। ये कार्रवाई कूड़े का निस्तारण में आ रही परेशानी को लेकर की जाने वाली है।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार नगर निगम के लिए शहर से रोजाना निकलने वाले तीन टन से अधिक कूड़े का निस्तारण चुनौती बना हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण गीला और सूखा कूड़ा एक साथ डंप किया जाना है। लोग गिला और सूखा कूड़ा एक साथ नहीं दे रहे है। जिससे कूड़े का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। इसे लेकर शहर की हाईराइज सोसायटी पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कूड़ा पृथक्करण न करने पर बल्क वेस्ट जनरेटरर्स पर 10 हजार से एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा रहा है। जिसके बाद काफी हद तक बड़ी हाउसिंग सोसायटी में व्यवस्था सुधरने लगी है। अब ये कार्रवाई कॉलोनियों और गलियों के घरों में भी करने की कवायद शुरू हो गई है।
बताया जा रहा है कि गीला कूड़ा खाद बनाने में और कंपोस्ट पिट में भी निस्तारित हो सकता है, लेकिन प्लास्टिक कचरा निस्तारित नहीं हो सकता। दोनों प्रकार का कूड़ा अगल-अलग रखना जरूरी है। पर लोग ये नहीं समझ रहे हैं। ऐसे में नगर निगम ने अब ऐसे घरों पर 100 से 1000 रुपये तक जुर्माना लगाने की तैयारी कर ली है। जो गिला और सूखा कूड़ा अलग-अलग नहीं करते है। पहले इसके लिए कूड़ा उठान वाहनों के कर्मचारी आमजन को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन यदि इसके बाद भी मिश्रित कूड़ा वाहनों में दिया गया तो ऐसे घरों पर निगम जुर्माना लगाएगा।

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