देहरादून
BIG NEWS: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार की याचिका खारिज कर लगाई कड़ी फटकार, ये है मामला…
देहरादून: उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। मामला हत्या के प्रयास के दोषी की सजा कम करने को चुनौती देने के लिए ‘गैरजरूरी’ याचिका से जुड़ा है। कोर्ट ने दाखिल याचिका को खारिज करते हुए चेतावनी दी कि अगर राज्य इस अदालत में और गैरजरूरी याचिका दायर करने की कोशिश करता है तो इसकी अनुमति देने वाले जवाबदेह अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में 20 अगस्त, 2020 को हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी ठहराने के फैसले को बरकरार रखा था। हालांकि, सात साल की कैद और 20 हजार रुपये के जुर्माने को घटाकर चार साल, पांच महीने सश्रम कारावास की सजा सुनाई और जुर्माने की राशि भी 15 हजार रुपये कर दी थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि आरोपित के वकील ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के समक्ष सजा को चुनौती नहीं दी, बल्कि सजा कम करने का तर्क दिया। राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने भी सजा घटाने के अनुरोध का विरोध नहीं किया।
पीठ ने कहा कि यह देखना परेशान करने वाला है कि ऐसे मामले में जहां पर राज्य के वकील ने सजा को कम करने का विरोध तक नहीं किया और हाई कोर्ट ने फैसले में मामूली संशोधन किया, वहां राज्य ने इस अदालत का दरवाजा खटखटाया और बिना न्यायोचित तथ्य दिए विशेष अनुमति याचिका के तौर पर सुनवाई का अनुरोध किया। पीठ ने अपने फैसले में कहा कि इस याचिका के बारे में कहा जा सकता है कि राज्य द्वारा गैरजरूरी अपील दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए चेतावनी दी कि अगर राज्य इस अदालत में और गैरजरूरी याचिका दायर करने की कोशिश करता है तो इसकी अनुमति देने वाले जवाबदेह अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
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