देहरादून
Big News: कांग्रेस नेता धस्माना को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने इन मामलों में किया बाइज़्ज़त बरी…
देहरादून: उत्तराखंड में कांग्रेस के नेता सूर्यकांत धस्माना को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। चुनाव से पहले राजमार्ग जाम करने और बलवा करने के मामले में न्यायालय ने 17 साल बाद दोषमुक्त करार दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय निहारिका मित्तल गुप्ता की अदालत ने कांग्रेस के नेता सूर्यकांत धस्माना को दोषमुक्त करार देते हुए बरी किया है। अभियोजन पक्ष ये साबित करने में असफल रहा कि सूर्यकांत धस्माना उस दिन मौके पर मौजूद थे या नहीं। इसी संदेह का लाभ अदालत ने दिया और धस्माना को बरी कर दिया है।
बता दें कि 9 जून 2004 को डालनवाला कोतवाली पुलिस ने सपना कुंवर, विमल थापा, सूर्यकांत धस्माना, मनोरमा गुरुंग, राजेंद्र गुरुंग और नरेंद्र छेत्री के खिलाफ राजमार्ग जाम करने और बलवा करने का मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस के अनुसार यह सभी लोग अन्य 150 लोगों के साथ दिलाराम चौक से हाथीबड़कला की ओर जाते हुए सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे। पुलिस द्वारा इस दौरान उन्हें रोका गया तो उन्होंने राजमार्ग जाम कर दिया। इस मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई थी। वादी पक्ष ने बताया कि विपक्ष आरोप साबित करने में असफल रहा कि सूर्यकांत धस्माना उस दिन मौके पर मौजूद थे या नहीं। इसी संदेह का लाभ अदालत ने दिया।
गौरतलब है कि सूर्यकांत धस्माना के अलावा बाकी अन्य आरोपियों ने अपना जुर्म इकबाल कर लिया। इसके चलते उनके खिलाफ चल रहे मामले का वर्ष 2009 में निपटारा किया गया। लेकिन केवल सूर्यकांत धस्माना के संबंध में ही ट्रायल चल रहा था। इस बीच कोर्ट में मुकदमे के विवेचना अधिकारी, तत्कालीन सीओ मसूरी आदि अधिकारियों के बयान दर्ज कराए गए थे। जिरह के दौरान अभियोजन के किसी भी गवाह ने सूर्यकांत धस्माना के मौके पर होने की पुष्टि नहीं की। सभी ने कहा कि उन्हें याद नहीं कि जुलूस का नेतृत्व कौन कर रहा था। ऐसे में कोर्ट ने माना कि इस बात में संदेह है कि सूर्यकांत धस्माना मौके पर थे। इस संदेह का लाभ देते हुए सूर्यकांत धस्माना को कोर्ट ने बरी करने के आदेश दे दिए।
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