उत्तराखंड
11 बजे के बाद जिले में संचलित नहीं होंगे क्लब और बार, हयात बार के लाइसेंस निरस्त कर 12 घंटे किया…
हयात बार को डीएम के रिकमंड पर 24 घंटे का लाइसेंस निरस्त कर 12 घंटे कर दिया गया।
हयात बार को 12 घंटे की अतिरिक्त समयअवधि को किया गया निरस्त : डीएम।
रात्रि 11:00 बजे के बाद जनपद में कोई भी बार, पब, क्लब आदि संचालित नहीं होगी।
देहरादून: राजधानी देहरादून में संचालित हयात बार जो कि पूर्व में 24 घंटे की रिकमंड जिलाधिकारी कार्यालय से की गई थी और आबकारी आयुक्त द्वारा उसकी स्वीकृति की (अगस्त माह में) गई थी। वह सम्पूर्ण प्रकरण वर्तमान जिलाधिकारी से पहले का है। उक्त संचालन समयावधी की प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए डीएम सविन बंसल ने निरस्त की कार्यवाही के लिए रिकमंड किया।
जिलाधिकारी ने कहा कि मेरे जनपद में सभी बार, पब, क्लब आदि की संचालन अवधि एक ही रहेगी। सप्ताह के किसी भी दिवस जनपद में नियत समयावधी रात्रि 11:00 बजे तक ही समस्त बार, पब, क्लब आदि संचालित रहेगी। वॉइलेशन करने वालों के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई किया जायेगा। जिला प्रशासन की टीम द्वारा सभी बार, पब, क्लब आदि पर पैनी निगरानी बनाएं हुए हैं।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
👉 पहाड़ी खबरनामा के वाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें
👉 पहाड़ी खबरनामा के फेसबुक पेज़ को लाइक करें
Latest News -
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया, जानिए वजह
बेरोजगार युवाओं के लिये खुशखबरी, जल्द शुरू होगी सहकारी बैंकों में भर्ती
संविदात्मक कार्यो में लगे मजदूरों के आधार कार्ड सत्यापन रिपोर्ट न भेजने पर डीएम ने जताई नाराजगी
गगवाड़स्यूं घाटी में विधायक पोरी ने दी क्षेत्रवासियों को सौगात, किया शिलान्यास
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया
