Chardham Yatra: यात्रा के लिए विभाग सख्त, इन आठ राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी, ये रहेगी रोक... - Pahadi Khabarnama पहाड़ी खबरनामा
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Chardham Yatra: यात्रा के लिए विभाग सख्त, इन आठ राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी, ये रहेगी रोक…

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Chardham Yatra: यात्रा के लिए विभाग सख्त, इन आठ राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी, ये रहेगी रोक…

उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यात्रा के लिए  परिवहन विभाग भी अलर्ट मोड पर है। बताया जा रहा है कि परिवहन आयुक्त ने यात्रा को लेकर आठ राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। इसमें स्पष्ट किया गया कि कैब, मैक्सी में म्यूजिक सिस्टम प्रतिबंधित है। साथ ही कहा गया है कि अगर कोई भारी वाहन, ट्रैक्टर-ट्रॉली लाएगा तो उसे सीज कर दिया जाएगा।

मिली जानकारी के अनुसार परिवहन आयुक्त द्वारा यूपी, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि चारधाम यात्रा में वाहनों में आगजनी की घटनाओं को न्यून करने के लिए बड़ी बैटरी या एलपीजी सिलिंडर ले जाने पर रोक लगाई गई है। मोटर कैब, मैक्सी में म्यूजिक सिस्टम अनुमन्य नहीं है। टूरिस्ट बस में केवल कंडक्टर के नियंत्रण में ही म्यूजिक सिस्टम लगाया जा सकता है।इसमें कहा गया कि चारधाम यात्रा में भारी वाहन, ट्रैक्टर ट्रॉली न आने दें। यहां परिवहन विभाग उन्हें सीज कर सकता है।

बताया जा रहा है कि वाहनों को ढलान में पार्क करने के लिए सभी के पास लकड़ी का गुटका रखना होगा। टूरिस्ट वाहनों में वाहन के आगे के भाग में चालक व यात्री के लिए बकेट सीट होनी जरूरी है। स्वच्छता अभियान के तहत वाहन में बैठे यात्री सड़कों पर कचरा न फेकें, इसके लिए वाहन में डस्टबिन या गार्बेज बैग लगाना अनिवार्य है। आपातकालीन परिस्थितियों के लिए फर्स्ट एड बॉक्स अनिवार्य रूप से रखना होगा। टूरिस्ट बसों में तभी म्यूजिक सिस्टम चलाया जा सकेगा, जबकि उसका नियंत्रण कंडक्टर के पास हो।

वहीं पर्वतीय मार्गों पर बसों की अधिकतम चौड़ाई 2,570 मिमी, अधिकतम ऊंचाई 4,000 मिमी और लंबाई 8,750 मिमी ही अनुमन्य है। इससे ज्यादा बड़े वाहन को प्रवेश नहीं मिल सकेगा। यात्रा के नियमों के तहत सभी सार्वजनिक सेवायानों को ग्रीनकार्ड व ट्रिपकार्ड लेना जरूरी है। ग्रीन व ट्रिपकार्ड के लिए वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। ग्रीन कार्ड लेने को हल्के वाहन के लिए 400 रुपये, मध्यम व भारी वाहनों के लिए 600 रुपये शुल्क तय किया गया है। वैधता 30 नवंबर तक है।

 

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