BREAKING: धामी कैबिनेट की बैठक में हुए ये बड़े फैसले, एक क्लिक में जानें... - Pahadi Khabarnama पहाड़ी खबरनामा
Connect with us

BREAKING: धामी कैबिनेट की बैठक में हुए ये बड़े फैसले, एक क्लिक में जानें…

उत्तराखंड

BREAKING: धामी कैबिनेट की बैठक में हुए ये बड़े फैसले, एक क्लिक में जानें…

उत्तराखंड में आज धामी कैबिनेट की बैठक हुई है। ये बैठक सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई है। बैठक में कई बड़े फैसले हुए है। आइए जानते है क्या हुए फैसले..

मिली जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आज सोमवार को राज्य सचिवालय में सम्पन्न हो गयी है। कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों के कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर गहनता के साथ चर्चा हुई और कई बड़े फैसले लिये गये हैं।

हुए ये बड़े फैसले…

  • वित्त विभाग के अधीनस्थ लेखा संवर्ग के कर्मियों का अधिकार वित विभाग के अधीन ही होंगे।
  • धामी मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है। दंगों और अशांति मामलों में सार्वजानिक सम्पत्ति के नुकशान की क्षतिपूर्ति वसूली नुकशान पहुंचाने वालों से की जाएगी ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा, कोर्ट की तरह ही कार्यवाई होगी ये अध्यादेश है। इसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए जाएगा।
  • एनआइटी सुमाड़ी के प्रथम चरण के निर्माण के लिए 5.335 एकड़ भूमि तकनीकी विभाग एनआईटी को देगा।
  • आवास- उत्तराखंड आवास नीति संशोधन नियमावली 2024। प्रति आवास इकाई का मूल्य छह लाख है। 3.50 लाख लाभार्थी वहन करते हैं। उन्हें अंशदान में कठिनाई हो रही है।लिहाजा, राज्यांश में बदलाव एक के बजाय 1.5 लाख और 50 हजार विअबलिटी गैप फंडिंग(वीजीएफ) सरकार देगी।
  • आवंटन की प्रक्रिया में अभी तक राजस्व, नगर निकाय व प्राधिकरण की संयुक्त टीम होती थी, लेकिन अब प्राधिकरण ही सत्यापन करेंगे। दूसरा, 6 लाख को 7 चरण में देते थे। 9 चरण में देंगे अब। 6 लाख की सीमा में ही बढ़ा है।
  • माध्यमिक शिक्षा – अशासकीय विद्यालयों में भर्ती की रोक हटी। उच्च शिक्षा में भर्ती की जो समिति बनी है, वही माध्यमिक विद्यालयों में भी भर्ती करेगी। समिति ही तय करेगी कैसे हो भर्ती।
  • उत्तराखंड भूतत्त्व एवं खनिकर्म विभाग के दो अधिकारियों के पदनाम में संशोधन।
  • चार जिलों में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधमसिंह नगर के फैमिली कोर्ट्स में चाइल्ड और जनरल काउंसेलर का एक-एक पद होगा।
  • हाईकोर्ट के आदेश पर।समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति दशमोत्तर।
यह भी पढ़ें 👉  सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय खेल तैयारियों की भी हर सप्ताह समीक्षा करने के निर्देश दिए...

 

Latest News -
Continue Reading
Advertisement

More in उत्तराखंड

Advertisement

उत्तराखंड

उत्तराखंड

देश

देश

YouTube Channel Pahadi Khabarnama

Our YouTube Channel

Advertisement

Popular Post

Recent Posts

To Top
5 Shares
Share via
Copy link