उत्तराखंड
BREAKING: उत्तराखंड में इन जिलों में लागू होगी धारा 144, ये रहेगी रोक…
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वन दरोगा भर्ती परीक्षा कराने जा रहा है। ये परीक्षा 11 जून को प्रदेश में 139 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। बताया जा रहा है कि आयोग द्वारा परीक्षा को लेकर भी खास एहतियात बरत रहे हैं। ऐसे में जिन आठ जिलों में परीक्षा होगी वहां परीक्षा केंद्र के समीप धारा 144 लागू रहेगी। जिसके आदेश जारी कर दिए गए है। ये आदेश 11 जून को परीक्षा समाप्त होने तक लागू रहेंगे।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार प्रायोजित वन दरोगा (वन विभाग) की लिखित परीक्षा 11 जून 2023 को प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे के मध्य राज्य के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जायेगी। परीक्षा आठ जिलों के 139 केंद्रों पर होगी, जिसमें 51,961 अभ्यर्थी शामिल होंगे। ऐसे में परीक्षा प्रारम्भ होने से परीक्षा समाप्ति तक समस्त परीक्षा केन्द्रों में चारों तरफ 200 गज की परिधि में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू की गई है।
बताया जा रहा है कि शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु परीक्षा केन्द्रों के 100 गज के भीतर उक्त अवधि में जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट अथवा अन्य सम्बन्धित सैक्टर मजिस्ट्रेट की पूवार्वनुमति के बिना 5 या 5 से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार शस्त्र, लाठी, डन्डा, बल्लभ आदि लेकर परीक्षा स्थल अथवा उसके 200 गज की परिधि में नहीं आयेगा, कोई भी व्यक्ति परीक्षा स्थल के 200 गज की परिधि के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति फोटे स्टेट मशीन/फैक्स नहीं लगायेगा।
कोई भी व्यक्ति परीक्षा स्थल के आस-पास ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की अफवाहें नहीं फैलायेगा तथा न ही परीक्षा स्थलों के पास किसी प्रकार के परचों आदि का वितरण करेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा स्थलों पर नकल आदि कराने का प्रयास नही करेगा तथा कोई भी व्यक्ति परीक्षा स्थलों के पास ड्रोन कैमरे आदि का संचालन नही करेगा साथ ही कोई भी व्यक्ति परीक्षाओं में व्यवधान पैदा करने संबंधी कोई कृत्य नहीं करेगा। किसी भी प्रकार से उल्लघंन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय है।
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