उत्तराखंड
BREAKING: उत्तराखंड में शासन का बड़ा फैसला, इस विभाग के कर्मियों पर लगाई छः माह की ये रोक…
उत्तराखंड में शासन ने बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि शासन ने तीनों ऊर्जा निगमों में कर्मचारियों की हड़ताल पर छह महीने तक रोक लगा दी है। अब इन निगम में छह माह तक कोई भी कर्मचारी संगठन हड़ताल करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिसके आदेश जारी किए गए है।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (एस्मा) (उत्तराखंड राज्य में यथा प्रवृत्त)(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1966) की धारा-3 की उपधारा-1 के तहत छह माह की अवधि के लिए उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड और पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड में छह माह के लिए हड़ताल प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया।
बताया जा रहा है कि एस्मा की अधिसूचना जारी होने के छह माह तक कोई भी कर्मचारी संगठन हड़ताल नहीं कर सकेगा। अब इस संबंध में निगमों के स्तर से कर्मचारी संगठनों को सूचना भेजी जा रही है। सरकार ने प्रदेश के तीनों ऊर्जा निगमों में कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी है।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
👉 पहाड़ी खबरनामा के वाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें
👉 पहाड़ी खबरनामा के फेसबुक पेज़ को लाइक करें
Latest News -
चारधाम में आने वाले श्रद्धालुओं में आपके सेवा को मिले स्मरण रखने का बल, इस तरह रखे तैयारीःडीएम
रुद्रप्रयाग : 50वां स्वर्ण क्रीड़ा समारोह का हुआ आयोजन
डेंगू रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने जारी की एडवाइजरी
उत्तराखंड में पहली थ्री डी 3D प्रिंटेड कस्टमाइज्ड हिप इम्प्लांट सर्जरी सफल
सिंधु जल संधि पर रोक पाकिस्तान को करारा जवाब
