उत्तराखंड
BREAKING: उत्तराखंड में इन कर्मियों के ट्रांसफर को लेकर बड़ा आदेश जारी, मिलेगी ये छूट…
उत्तराखंड में शिक्षा विभाग से जुड़ा बड़ा आदेश जारी किया गया है। इस आदेश से अब कर्मियों को दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण में छूट मिल सकेगी।
मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2023-24 में राजकीय माध्यमिक / प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों / कार्मिकों (महिला / सामान्य शाखा) में कार्यरत शिक्षकों को दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण में छूट के सम्बन्ध में आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश में लिखा है कि दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में आने वाले शिक्षक / कार्मिक यदि दुर्गम क्षेत्र में ही अपने नियुक्ति स्थल पर ही सेवा करना चाहते है तो सम्बन्धितों से प्रत्यावेदन प्राप्त करते हुए दुर्गम श्रेणी में अपने कार्यरत स्थल पर सेवारत रहने की अनुमति सक्षम / नियोक्ता अधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी ।
उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में आने वाले शिक्षक / कार्मिक यदि दुर्गम क्षेत्र ही अपने नियुक्ति स्थल पर ही सेवा करना चाहते है तो सम्बन्धितों से प्रत्यावेदन प्राप्त करते हुए उन्हें कार्यमुक्त न करें ।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
👉 पहाड़ी खबरनामा के वाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें
👉 पहाड़ी खबरनामा के फेसबुक पेज़ को लाइक करें
Latest News -
गांव की बेकरी बनी महिलाओं की ताकत, ‘स्वाभिमान’ ने गढ़ी आत्मनिर्भरता की मिसाल…
जिला अस्पताल पहुंचे सीएम धामी, मरीजों से पूछा हाल; बोले- इलाज में नहीं आने देंगे कोई कमी…
बद्रीनाथ को ‘स्पिरिचुअल स्मार्ट हिल टाउन’ के रूप में विकसित करने की तैयारी, सीएम धामी ने दिए निर्देश…
भाजपा की जीत पर देहरादून में जश्न, धामी बोले – गंगोत्री से गंगासागर तक देश भगवामय…
गुरुग्राम में एडब्लूपीएल के विजय पर्व” में बोले सीएम धामी, डायरेक्ट सेलिंग को बताया आत्मनिर्भर भारत का मजबूत आधार…

















Subscribe Our channel


