उत्तराखंड
Big Breaking: जोशीमठ भू-धंसाव पर एक्शन में शासन-प्रशासन, लगातार तीन आदेश हुए जारी, पढ़ें…
जनपद चमोली के जोशीमठ में हो रहे भू-धंसाव को लेकर शासन-प्रशासन एक्शन में आ गया है। सीएम ने आज शुक्रवार को सचिवालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। वहीं बैठक के बाद एक के बाद एक कर तीन आदेश जारी किए गए है। बताया जा रहा है कि पहला आदेश पीड़ितों की आर्थिक सहायता तो दूसरा आदेश एन०डी०आर०एफ० के एक दल की तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में और क्षेत्र की तकनीकी जांच के संबंध में एक आदेश जारी हुआ है।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार सबसे पहले आपदा से बेघर हुए परिवारों के लिए किराये के मकान में रहने हेतु 4000 रू० प्रति परिवार की दर से सहायता राशि प्रदान किये जाने के संबंध में आदेश जारी किया गया। जारी आदेश में लिखा है कि जोशीमठ में आपदा से प्रभावित ऐसे परिवारों जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण अध्यासन योग्य नहीं रहते है अथवा ऐसे परिवार जो बेघर हो जाते हैं उन परिवारो के लिए किराये के मकान में रहने हेतु धनराशि 4000 रू० प्रति परिवार की दर से सहायता राशि छः माह तक मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रदान की जायेगी। वहीं क्षेत्र में राहत बचाव कार्य के लिए जोशीमठ में एन०डी०आर०एफ० के एक दल की तैनाती करने के आदेश दिए गए है।
वहीं तीसरे आदेश में लिखा है कि जोशीमठ क्षेत्रान्तर्गत हो रहे लगातार भू-धसांव को दृष्टिगत रखते हुए आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-33 एवं 34 के अन्तर्गत जोशीमठ क्षेत्रान्तर्गत भू- धसांव से प्रभावित परिवारों के भवन / होटल एवं अन्य संरचनाओं के तत्काल तकनीकी आंकलन किये जाने हेतु पी0आई0यू0, डिवीजन, लो०नि०वि० श्री बद्रीनाथ धाम के समस्त तकनीकी कर्मचारियों, जो श्री बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान में तकनीकी आंकलन का कार्य देख रहे हैं, को अग्रिम आदेशों तक उक्त कार्य हेतु अधिगृहीत किया जाता है।
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