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Big Breaking: उत्तराखंड के सरकारी कर्मियों के लिए बड़ी खबर, ये आदेश हुआ जारी, देखें…

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Big Breaking: उत्तराखंड के सरकारी कर्मियों के लिए बड़ी खबर, ये आदेश हुआ जारी, देखें…

उत्तराखंड के कर्मियों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार के सरकारी कर्मियों के लिए बड़ा आदेश जारी किया गया है। शासन ने राज्य में लागू एम.ए.सी.पी. की व्यवस्था के सम्बन्ध में आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार एम.ए.सी.पी. की व्यवस्था में कुछ बदलाव किए गए है। अब कर्मियों को नए नियमों के तहत ही इसका लाभ मिलेगा।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार संशोधित एमएसीपी व्यवस्था को राज्यपाल की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई है। जारी आदेश में लिखा है कि  “एम.ए.सी.पी. की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु वित्तीय स्तरोन्नयन की देय तिथि से पीछे की 05 वर्षों की वार्षिक प्रविष्टियां देखी जायेंगी। यदि किसी वर्ष की वार्षिक प्रविष्टी ‘उत्तम’ से न्यून हो तो उस वर्ष को अर्हता हेतु गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

बताया जा रहा है कि आदेश मे लिखा है कि ऐसी दशा में एम.ए.सी.पी. की देयता की तिथि से अगले वित्तीय वर्ष / वर्षों में ‘उत्तम’ वार्षिक प्रविष्टि का मानक पूर्ण होने पर ही वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देय होगा। यह व्यवस्था दिनांक 01-01-2017 से प्रभावी होगी। तदनुसार ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें कार्मिकों को उक्तानुसार संशोधित व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन दिनांक  01-01-2017 को / के पश्चात् अनुमन्य है , के सम्बन्ध में विभागीय स्कीनिंग कमेटी संस्तुति के अनुसार यथाप्रक्रिया अग्रेतर कार्यवाही कर ली जाय ।

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