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काम की खबर: 31 मार्च से पहले कर लें ये काम, वरना हो जाएगी आपके लिए मुश्किल…
वित्त वर्ष 2023-24 में अब बस कुछ दिन ही बचे हैं। अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा। अगले महीने से नया वित्त वर्ष शुरू होगा, इस लिहाज से मार्च का महीना काफी महत्वपूर्ण है। इस महीने कई वित्त कामों को निपटाना जरूरी है। अगर इन कामों को मार्च के बचे दिनों में नहीं करते हैं तो भविष्य में नुकसान हो सकता है।
टीडीएस सर्टिफिकेट करना होगा जारी
अगर टैक्सपेयर्स रिटर्न फाइल करने से चूक गए हैं या फिर इनकम की कोई जानकारी नहीं दी है तो उनके पास आखिरी मौका है। टैक्सपेयर्स को टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करना होगा। इसमें उन्हें विभिन्न धारा द्वारा काटे गए टैक्स डिडक्शन की जानकारी देनी होगी। करदाता को फाइलिंग चालान स्टेटमेंट की भी जानकारी देनी होगी।
अकाउंट 1 अप्रैल 2024 से हो जाएगा फ्रीज
पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने वाले निवेशक को 31 मार्च 2024 से पहले अकाउंट में मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करना होगा। अगर वह वित्त वर्ष के भीतर न्यूनतम राशि डिपॉजिट नहीं करते हैं तो उनका अकाउंट 1 अप्रैल 2024 से फ्रीज हो जाएगा। बता दें कि अगर अकाउंट डिएक्टिवेट हो जाता है तो फिर निवेशक को टैक्स बेनिफिट के साथ बाकी लाभ भी नहीं मिलेंगे। अकाउंट को दोबारा एक्टिव करने के लिए यूजर को 50 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से पेनल्टी और न्यूनतम राशि डिपॉजिट करना।
फ़ास्ट टैग केवाईसी अपडेट
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने फास्टैग केवाईसी (FASTag KYC) को अपडेट करने की डेडलाइन 31 मार्च 2024 दी है। जिन फास्टैग यूजर ने अभी तक केवाईसी नहीं किया है उन्हें जल्द से जल्द यह काम पूरा कर लेना चाहिए। जो यूजर फास्टैग केवाईसी नहीं करवाते हैं वह 31 मार्च के बाद से फास्टैग को रिचार्ज नहीं कर पाएंगे।
टैक्स सेविंग प्लान में निवेश
जिन करदाता ने ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट की है और वो टैक्स बचाना चाहते हैं तो उनके पास टैक्स सेविंग प्लान में निवेश करने का आखिरी मौका है। वह 31 मार्च 2024 तक किसी भी टैक्स सेविंग प्लान में निवेश करके टैक्स बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 सी के तहत कई स्कीम में 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। प्रोविडेंट फंड (PPF), इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS और टर्म डिपॉजिट (FD) जैसे कई टैक्स सेविंग प्लान है, जिसमें निवेश करके करदाता टैक्स बचा सकते हैं। टैक्सपेयर को अपडेट इनकम रिटर्न दाखिल करना का आखिरी मौका है। करदाता को यह काम 31 मार्च 2024 से पहले निपटा लेना चाहिए।

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