उत्तराखंड
मोबाइल टॉवर स्थापित करने के बाद कंपनियों को देना होगा स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टीफिकेट
देहरादून: जिलाधिकार सविन बंसल के निर्देशों पर अपर जिलाधिकारी (एफआर) केके मिश्रा की अध्यक्षता में जिला टेलीकॉम कमेटी की बैठक हुई। जिसमें जनपद देहरादून के अंतर्गत टेलीकॉम टावर, दूरसंचार व 4जी मोबाइल सेचुरेशन और ब्रॉडबैंड मिशन परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए।
अपर जिलाधिकारी ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देशित किया कि रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा-17 के अंतर्गत सभी लीज एंड लाइसेंस को अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाए। दूरस्थ क्षेत्रों में सभी शैडो एरिया जहां नेटवर्क नही है वहां पर टेलीकॉम कंपनियां अपना नेटवर्क स्थापित करना सुनिश्चित करें।
अपर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि टेलिकॉम कंपनियों द्वारा भवन एवं भूमि पर स्थापित किए जा रहे मोबाइल टावरों की संरचना स्थिरता प्रमाण पत्र दें कि मोबाइल टावर मजबूती के साथ स्थापित किया गया है और इससे कोई खतरा नही है।
निर्माण कार्यो के चलते नेटवर्क लाइन क्षतिग्रस्त होने से नेटवर्क बाधित होने की समस्या पर अपर जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य करने से पूर्व कार्यदायी संस्थाओं को सीबीयूडी (कॉल बिफोर यू डिग) पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है।
ताकि नेटवर्क कंपनियों को पहले से इसकी जानकारी रहे और नेटवर्क लाइन क्षतिग्रस्त होने पर तत्काल उसको ठीक किया जा सके। उन्होंने निर्माणदायी रेखीय विभागों और टेलीकॉम कंपनियों को निर्माण कार्यों को तालमेल के साथ पूरा करने के निर्देश दिए।
इस दौरान बीएसएनएल के अधिकारियों ने बताया कि भारत नेट फेज योजना के अंतर्गत जनपद के 04 विकास खंडों की पंचायतों में फाइबर कनेक्टिविटी व ब्राडबैंड लगाने का काम पूरा कर लिया गया है। जबकि कालसी और चकराता में कार्य किया जाना बाकी है। बैठक में बीएसएनएल, रिलायंस जिओ आदि टेलिकॉम कंपनियों सहित विभिन्न निर्माणदायी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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