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नैनीताल: बोर्ड परीक्षा केन्द्र परिसर एवं उसके 200 मीटर की परिधि में धारा 163 लागू …

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नैनीताल: बोर्ड परीक्षा केन्द्र परिसर एवं उसके 200 मीटर की परिधि में धारा 163 लागू …

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं परीक्षाओं के सुचारू सम्पादनार्थ एवं परीक्षा को शान्ति एवं सफलतापूर्वक संपन्न कराए जाने हेतु जिलाधिकारी नैनीताल वंदना के निर्देशानुसार जिले के सभी बोर्ड परीक्षा केन्द्र परिसर एवं उसके 200 मीटर की परिधि में 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत विभिन्न प्राविधानों/शर्तों के अनुरूप निषेधाज्ञा लागू की गई है।

इस संबंध में परगना मजिस्ट्रेट नैनीताल वरुणा अग्रवाल ने अवगत कराया कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 10 एवं 12 वी की परीक्षाओं हेतु परीक्षा केन्द्रों बिरला विद्या मन्दिर नैनीताल, सेन्ट जीवीयर स्कूल, मोहन लाल साह बाल विद्या मन्दिर, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, वुड ब्रिज स्कूल ल्वेशाल भवाली, लेक्स इण्टरनेशनल स्कूल भीमताल, डॉन बॉक्सों पब्लिक स्कूल, आदि में तथा सीआरएसटी राजकीय इंटर कॉलेज ज्योलीकोट,भा.से.वि. नैनीताल,गो.बं.पंत इंटर कॉलेज भवाली,राजकीय इंटर कॉलेज मंगोली, मो.ला.शाह बालिका इंटर कॉलेज नैनीताल, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज भवाली, राजकीय इंटर कॉलेज बगड़,राजकीय इंटर कॉलेज सौड़,राजकीय इंटर कॉलेज भीमताल, राजकीय इंटर कॉलेज चाफी, श्री नारायन स्वामी इंटर कॉलेज रामगढ़ राजकीय इंटर कॉलेज सूपी,राजकीय इंटर कॉलेज नथुवाखान राजकीय इंटर कॉलेज ल्योसाल, डा.एस टी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज भटलियाराजकीय इंटर कॉलेज नोकुचियाताल, राजकीय इंटर कॉलेज दोगुड़ा आदि परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार से व्यवधान या अवरोध होने/किये जाने की सम्भावनाओं के दृष्टिगत शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु तथा परीक्षा के सफल संचालन हेतु परीक्षा केन्द्र में परिसर एवं उसके 200 मीटर की परिधि में निषेधात्मक लागू की गई है।

परगना मजिस्ट्रेट नैनीताल वरुणा अग्रवाल ने अवगत कराया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के अन्तर्गत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए एत‌द्वारा परगना नैनीताल अन्तर्गत स्थित परीक्षा केन्द्रों की 200 मीटर की परिधि में निषेधात्मक आदेश पारित किए गए हैं।

परगना नैनीताल के अन्तर्गत संचालित इन समस्त परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर के भीतर उक्त अवधि में जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट अथया अन्य सम्बन्धित क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान पर पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति समूह के रुप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जलूस आदि निकालेंगे व न ही परीक्षा केन्द्र पर एकत्रित होंगे। कोई भी परीक्षार्थी या अन्य व्यक्ति किसी भी प्रकार का शस्त्र, लाठी, डण्डा, बल आदि लेकर परीक्षा स्थल अथवा उसके 200 मीटर की परिधि में नहीं आयेगा। व कोई भी व्यक्ति लाठी, डण्डा, बल्लम एवं अग्नि शस्त्र अथवा अन्य किसी हथियार के साथ सार्वजनिक स्थान अथवा सड़क पर नहीं घूमेगा एवं परीक्षा स्थल के 200 मीटर की परिधि के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति फोटो स्टेट मशीन / फैक्स भी नहीं लगायेगा। और परीक्षा केन्द्रों के आस-पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का भी प्रयोग नहीं करेगा एवं परीक्षा स्थल के 200 मीटर की परिधि में डी० जे० इत्यादि भी नहीं लगायेगा व किसी प्रकार न ही अफवाहें फैलायेगा और न ही किसी प्रकार के पर्चो आदि का वितरण करेगा। इसके अतिरिक्त कोई भी बाहरी व्यक्त्ति बिना पूर्वानुमति के परगने में स्थित परीक्षा केन्द्र के अन्दर नहीं जायेगा तथा न ही परीक्षा केन्द्र परिसर के बाहर 200 मीटर की परिधि में प्रवेश करेगा। कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र के अन्दर पाठ्य सामग्री नहीं ले जायेगा। किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग भी नहीं करेंगे।

उन्होंने कहा कि उक्त आदेश परीक्षा प्रारम्भ होने से परीक्षा समाप्ति तक लागू रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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