उत्तराखंड
Uttarakhand News: दंगा करने वालों से होगी नुकसान की वसूली, विशेष ट्रिब्यूनल के गठन को लिए मंजूरी…
उत्तराखंड में अब यूपी की तर्ज पर दंगा करने वालों और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से पाई-पाई का हिसाब लिया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने दंगाइयों पर शिकंजा कसने के लिए उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। तो वहीं अब आज कैबिनेट में इसके लिए विशेष ट्रिब्यूनल के गठन को मंजूरी दी है। साथ ही आज मंत्रिमंडल ने इस कानून को मंजूरी देकर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेज दिया है
मिली लोकसभा चुनाव से पहले आज सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक शुरू हुई, जिसमें दंगों के दौरान होने वाले सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति दंगाइयों से ही करने के लिए एक विशेष ट्रिब्यूनल के गठन को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है।इसके लिए एडीएम श्रेणी के अधिकारी को दावा आयुक्त एवं दावा अधिकरण में रिटायर्ड जज के अलावा अन्य सदस्यों को शामिल किया गया है।
बताया जा रहा है कि अब इस एक्ट के बनने से दंगाईयों व प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई और वसूली का प्रावधान किया जा रहा है। दंगे या आंदोलन में अगर नुकसान किया गया तो संबंधित पर कार्रवाई होगी। इसमें 8 लाख रूपए तक का बड़ा जुर्माना और दंगा नियंत्रण में सरकारी अमले और अन्य कार्य पर आने वाले खर्चे की भरपाई भी की जाएगी।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे प्रदेशों में इस तरह के कानून पहले से लागू हैं। जबकि, उत्तराखंड में सरकारी संपत्तियों को नुकसान होने पर लोक संपत्ति विरुपण कानून ही अस्तित्व में है। लेकिन, इससे दंगाइयों और तोड़फोड़ करने वालों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ऐसे में पिछले दिनों बनभूलपुरा में हुई घटना के बाद सरकार ने प्रदेश में भी एक सशक्त कानून को लागू करने की योजना बनाई है।

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